ETV Bharat / state

Jehanabad News: हत्या के 27 साल पुराने मामले में 14 लोगों को उम्र कैद, 6 आरोपी बरी - जहानाबाद व्यवहार न्यायालय

बिहार के जहानाबाद कोर्ट ने 14 लोगों को उम्र कैद की सजा (Court Sentenced Life Imprisonment to 14 People) सुनाई और 6 लोगों को रिहा किया है. मामला अभी से 27 साल पुराने हत्याकांड से जुड़ा है. जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और एक शख्स घायल हो गया था. आगे पढ़ें पूरी खबर...

जहानाबाद कोर्ट का फैसला
जहानाबाद कोर्ट का फैसला
author img

By

Published : Apr 12, 2023, 2:27 PM IST

जहानाबाद में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में 27 वर्ष पूर्व 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने और एक अन्य को जख्मी करने के मामले में जहानाबाद कोर्ट के द्वारा बुधवार को सुनवाई की गई. इसके उपरांत जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Jehanabad Civil Court) के एडीजे 2 जावेद अहमद खान की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन के धनंजय यादव, वृंदा यादव, सुशील कुमार, मिथिलेश यादव, विपिन यादव, राजेंद्र यादव, रामकृष्ण यादव, बैजनाथ यादव, अजय यादव, चंद्र घोष यादव, दया सिंह, उपेंद्र यादव, नरेश यादव और नागेंद्र यादव समेत सभी 14 लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

पढ़ें-जहानाबाद कोर्ट में 29 मिनट में जमानत अर्जी की प्रक्रिया पूरी, रिहा करने का ऑनलाइन आदेश

6 लोगों को किया गया रिहा: बता दें कि जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने धर्मदेव यादव, भगवान यादव, बालेश्वर यादव, विश्वनाथ सिंह, सत्येंद्र सिंह और रामराज यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहाई का फैसला सुनाया है. इस मामले में अरवल जिला अंतर्गत करपी थाना क्षेत्र के केयाल गांव निवासी शिव नारायण सिंह ने 30-40 अज्ञात प्रतिबंधित संगठन के लोगों को आरोपित करते हुए करपी थाना में कांड संख्या 68/96 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि गांव के ही कुछ लोग सिंचाई को लेकर आहर में पानी जमा किए थे, जिसे असाढी गांव के लोग काट कर बहा दिया करते थे. जिसकी निगरानी के लिए केयाल गांव के लोगों ने निगरानी दल का गठन किया था.

4 लोगों की गई थी हत्या: 8 अगस्त 1996 को निगरानी दल के भरत सिंह, मंगल सिंह, रामनिवास सिंह, नवलेश सिंह, प्रमोद कुमार, भोला सिंह, कारू कुर्मी, गंगु कुर्मी, समेत कई लोग खाना खाकर बांध के पास झोपड़ी में बैठकर बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान मध्य रात्रि के करीब 30 से 40 की संख्या में हरवे हथियार से लैस लोग आकर झोपड़ी को घेर लिया और उपस्थित लोगों के साथ लाठी डंडे से मारपीट करने लगे. साथ ही गोली चला कर भरत सिंह, मंगल सिंह, रामविलास सिंह एवं नॉलेश सिंह की हत्या कर दी. जबकि प्रमोद कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. इस मामले में सभी दोषी लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

जहानाबाद में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में 27 वर्ष पूर्व 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने और एक अन्य को जख्मी करने के मामले में जहानाबाद कोर्ट के द्वारा बुधवार को सुनवाई की गई. इसके उपरांत जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Jehanabad Civil Court) के एडीजे 2 जावेद अहमद खान की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन के धनंजय यादव, वृंदा यादव, सुशील कुमार, मिथिलेश यादव, विपिन यादव, राजेंद्र यादव, रामकृष्ण यादव, बैजनाथ यादव, अजय यादव, चंद्र घोष यादव, दया सिंह, उपेंद्र यादव, नरेश यादव और नागेंद्र यादव समेत सभी 14 लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

पढ़ें-जहानाबाद कोर्ट में 29 मिनट में जमानत अर्जी की प्रक्रिया पूरी, रिहा करने का ऑनलाइन आदेश

6 लोगों को किया गया रिहा: बता दें कि जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने धर्मदेव यादव, भगवान यादव, बालेश्वर यादव, विश्वनाथ सिंह, सत्येंद्र सिंह और रामराज यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहाई का फैसला सुनाया है. इस मामले में अरवल जिला अंतर्गत करपी थाना क्षेत्र के केयाल गांव निवासी शिव नारायण सिंह ने 30-40 अज्ञात प्रतिबंधित संगठन के लोगों को आरोपित करते हुए करपी थाना में कांड संख्या 68/96 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि गांव के ही कुछ लोग सिंचाई को लेकर आहर में पानी जमा किए थे, जिसे असाढी गांव के लोग काट कर बहा दिया करते थे. जिसकी निगरानी के लिए केयाल गांव के लोगों ने निगरानी दल का गठन किया था.

4 लोगों की गई थी हत्या: 8 अगस्त 1996 को निगरानी दल के भरत सिंह, मंगल सिंह, रामनिवास सिंह, नवलेश सिंह, प्रमोद कुमार, भोला सिंह, कारू कुर्मी, गंगु कुर्मी, समेत कई लोग खाना खाकर बांध के पास झोपड़ी में बैठकर बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान मध्य रात्रि के करीब 30 से 40 की संख्या में हरवे हथियार से लैस लोग आकर झोपड़ी को घेर लिया और उपस्थित लोगों के साथ लाठी डंडे से मारपीट करने लगे. साथ ही गोली चला कर भरत सिंह, मंगल सिंह, रामविलास सिंह एवं नॉलेश सिंह की हत्या कर दी. जबकि प्रमोद कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. इस मामले में सभी दोषी लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.