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जहानाबाद: कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद, चलाया मास्क चेकिंग अभियान - social distancing

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहानाबाद में जिला प्रशासन मुस्तैद दिखा. जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर मास्क जांच अभियान चलाया. बिना मास्क लगाए पकड़े गए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया.

मास्क चेकिंग अभियान
मास्क चेकिंग अभियान
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Published : Nov 25, 2020, 7:41 PM IST

जहानाबाद: जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने शहर के कई इलाकों में मास्क जांच अभियान चलाया. इस दौरान उन्होंने कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों से जुर्माना भी वसूल किया. जिला पदाधिकारी ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की.

'कोविड-19 नियमों का करें पालन'
नवीन कुमार ने कहा कि सभी लोग बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकले. दुकानदार भी मास्क लगाकर ही दुकान पर बैठे और ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. जिला पदाधिकारी ने कहा कि सावधानी ही इस महामारी से बचाव है. सभी लोग जागरुक होकर जिले में संक्रमण बढ़ने से रोकने का प्रयास करें.

कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
जिला पदाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे उनके वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 और सीआरपीसी धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जहानाबाद: जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने शहर के कई इलाकों में मास्क जांच अभियान चलाया. इस दौरान उन्होंने कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों से जुर्माना भी वसूल किया. जिला पदाधिकारी ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की.

'कोविड-19 नियमों का करें पालन'
नवीन कुमार ने कहा कि सभी लोग बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकले. दुकानदार भी मास्क लगाकर ही दुकान पर बैठे और ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. जिला पदाधिकारी ने कहा कि सावधानी ही इस महामारी से बचाव है. सभी लोग जागरुक होकर जिले में संक्रमण बढ़ने से रोकने का प्रयास करें.

कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
जिला पदाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे उनके वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 और सीआरपीसी धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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