जमुई: नये मोटर व्हीकल अधिनियम 1 सितंबर से राज्य के सभी जिलों में लागू हो गया. जिसके तहत डीएम के निर्देश पर शनिवार को जिले में कड़ी कार्रवाई की गई. परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वालों का चालान काटा गया.
अधिकारियों के गाड़ियों का भी कटा चलान
ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने और आम जनता को सभी के लिए एक नियम का मैसेज देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया. इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों का भी चालान काटा गया. जहां कई बाईक सवारों को हेलमेट नहीं होने की वजह से जुर्माना भरना पड़ा, वहीं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना भरना पड़ा.
नया मोटर अधिनियम चर्चा में
पूरे देश में नया मोटर अधिनियम चर्चा में है. मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधनों के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि में अब 5 से 10 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है.