जमुई: जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का वेतन रोक दिया है. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि कार्य में सुधार लाया जाए, वरना निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने लक्ष्मीपुर प्रखंड में कोरोना के टीकाकरण और सैंपल टेस्ट की स्थिति की समीक्षा की.
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250 जांच का दिया गया था लक्ष्य
जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी लक्ष्मीपुर के माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. 12 मई के लिए लक्ष्मीपुर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार धूसिया को प्रखंड अंतर्गत 250 सैंपल टेस्ट का लक्ष्य दिया गया था. जिसमें उनके माध्यम से कार्य में अक्षमता और लापरवाही दर्शाते हुए सिर्फ 92 सैंपल टेस्टिंग किया गया. कार्य में लगातार लापरवाही बरतने के कारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी लक्ष्मीपुर का वेतन बंद किया गया. वहीं कार्य में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी.
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लॉकडाउन की स्थिति का लिया गया जायजा
रेफरल अस्पताल के निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी के माध्यम से लक्ष्मीपुर बाजार में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया गया. जिलाधिकारी के ने बताया कि लक्ष्मीपुर बाजार में सभी दुकानें बंद पाई गई. लेकिन कहीं कहीं पर भीड़ भी पाई गई. लॉकडाउन को और अधिक कड़ाई से लागू करने और कोरोना के गाइडलाइन को पूर्णत्या पालन कराने के लिए प्रशिक्षु वरीय उप समाहर्ता रवि प्रकाश गौतम और अंचल अधिकारी लक्ष्मीपुर मनोज कुमार को निर्देशित किया गया. लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करने और भीड़ लगाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उन पर द बिहार एपिडेमिक कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
अधिकारियों को जारी किया गया निर्देश
जिलाधिकारी के माध्यम से लक्ष्मीपुर प्रखंड में कोरोना टेस्ट में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए पर परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता रवि प्रकाश गौतम और अंचल अधिकारी लक्ष्मीपुर मनोज कुमार को निर्देश जारी किया गया है. उन्हें पंचायत स्तर पर प्रतिनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी लक्ष्मीपुर से समन्वय स्थापित कराते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कराए जाने के लिए कहा गया. इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करते हुए पंचायतों और प्रखंड के सभी 18 वर्ष से 44 वर्ष के व्यक्तियों को टीका लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से अवगत कराने का निर्देश जारी किया.