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जमुई में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के एक मामले में जमुई व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने हत्या मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published : Dec 24, 2021, 9:38 PM IST

Updated : Dec 25, 2021, 6:31 AM IST

जमुई: बिहार के जमुई व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास (Life sentence for murder in Jamui) की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: इंस्टाग्राम के जरिए रैकेट के चंगुल में फंसी जमुई की दो युवती, पुलिस ने कानपुर से किया बरामद

बताया जाता है कि बीते 20 अगस्त 2019 को लक्ष्मीपुर निवासी संतोष कुमार खाना खाकर रात्रि 10 बजे के आसपास अपने घर के सदस्यों से बातचीत कर रहे थे. तभी पवन कुमार उर्फ स्नेहा नंद अपने 9 अन्य साथियों के साथ सीढ़ी के रास्ते घर में प्रवेश किया. सभी तलवार, भुजाली जैसे घातक हथियारों से लैस थे. आरोपियों ने सभी को जान मारने के नीयत से हमला कर दिया. इस बीच अभियुक्त पवन कुमार और उसकी पत्नी बबिता देवी अपने साथ लाये मिर्च का पाउडर संतोष कुमार के परिवार के सदस्यों पर छिड़कना शुरू कर दिया.

सभी जान बचाने के लिए घर से भागने लगे. उसी दौरान संतोष कुमार का भाई संजय सुमन को पकड़ कर सड़क पर पटक दिया और सभी ने मिलकर उसका गला रेत दिया. जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में परिजनों द्वारा कुल 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को एक अभियुक्त पवन कुमार को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए जुर्माना तथा धारा 452 में 7 वर्ष व 15,000 जुर्माना, धारा 147-148 में 2-2 वर्ष की सजा एवं 10 हजार का जुर्माना लगाया है. इस दौरान दलीलें पेश करने वालों में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील कृष्ण मोहन सहाय एवं सीताराम सिंह थे. अभियुक्त की ओर से चमरू तांती और सफदर अली अधिवक्ता थे.

ये भी पढ़ें: जमुई में हार्डकोर नक्सली दिलीप पासवान गिरफ्तार, चर्चित फेरीवाला हत्याकांड का है आरोपी

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बताया जाता है कि बीते 20 अगस्त 2019 को लक्ष्मीपुर निवासी संतोष कुमार खाना खाकर रात्रि 10 बजे के आसपास अपने घर के सदस्यों से बातचीत कर रहे थे. तभी पवन कुमार उर्फ स्नेहा नंद अपने 9 अन्य साथियों के साथ सीढ़ी के रास्ते घर में प्रवेश किया. सभी तलवार, भुजाली जैसे घातक हथियारों से लैस थे. आरोपियों ने सभी को जान मारने के नीयत से हमला कर दिया. इस बीच अभियुक्त पवन कुमार और उसकी पत्नी बबिता देवी अपने साथ लाये मिर्च का पाउडर संतोष कुमार के परिवार के सदस्यों पर छिड़कना शुरू कर दिया.

सभी जान बचाने के लिए घर से भागने लगे. उसी दौरान संतोष कुमार का भाई संजय सुमन को पकड़ कर सड़क पर पटक दिया और सभी ने मिलकर उसका गला रेत दिया. जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में परिजनों द्वारा कुल 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को एक अभियुक्त पवन कुमार को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए जुर्माना तथा धारा 452 में 7 वर्ष व 15,000 जुर्माना, धारा 147-148 में 2-2 वर्ष की सजा एवं 10 हजार का जुर्माना लगाया है. इस दौरान दलीलें पेश करने वालों में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील कृष्ण मोहन सहाय एवं सीताराम सिंह थे. अभियुक्त की ओर से चमरू तांती और सफदर अली अधिवक्ता थे.

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Last Updated : Dec 25, 2021, 6:31 AM IST
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