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Jamui Court News: जमुई हत्याकांड मामले में 6 दोषी को उम्र कैद की सजा, जमीन विवाद में की थी हत्या

बिहार के जमुई हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें 6 दोषियों को सजा सुनाई गई है. 15 जून 2020 को सभी दोषी ने मिलकर जमीन विवाद में अपने गोतिया की हत्या कर दी. इसी हत्या मामले में सभी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Feb 14, 2023, 9:59 PM IST

जमुईः बिहार के जमुई में हत्या (Murder In jamui) मामले में कोर्ट ने 6 दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई. अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में सुनवाई की, जिसमें आरोपितों को सजा सुनाई गई, सभी आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. बताया जाता है कि बीते 15 जून 2020 को लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के मंगरार टोला चौडीहा निवासी कीनू यादव, महेंद्र यादव, पत्रिका यादव, उल्लू यादव उर्फ राजेंद्र यादव, तपेश्वर यादव व शंकर यादव ने मिलकर जमीन विवाद में अपने गोतिया टेनी यादव को दिनदहाड़े हत्या कर दी थी.

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लक्ष्मीपुर थाना का मामलाः मृतक के पुत्र विजय यादव ने लक्ष्मीपुर थाना में कांड संख्या 232/20 हत्या का मामला दर्ज कराया था. जिसमें मंगरार टोला चौडीहा निवासी कीनू यादव, महेंद्र यादव, पत्रिका यादव, उल्लू यादव उर्फ राजेंद्र यादव, तपेश्वर यादव व शंकर यादव को आरोपित किया गया था. जिसके बाद मृतक की पत्नी इनिया देवी, पुत्र विजय यादव, बहू फुलकुमारी देवी की गवाह के बाद मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ धीरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने हत्या मामले की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई.

25 हजार का आर्थिक दंडः कीनू यादव, महेंद्र यादव, पत्रिका यादव, उल्लू यादव उर्फ राजेंद्र यादव, तपेश्वर यादव व शंकर यादव दोषी पाया गया. धारा 147 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 148 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 324 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके अतिरिक्त कोर्ट ने 25 हजार का आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है. साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाया है.

जमुईः बिहार के जमुई में हत्या (Murder In jamui) मामले में कोर्ट ने 6 दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई. अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में सुनवाई की, जिसमें आरोपितों को सजा सुनाई गई, सभी आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. बताया जाता है कि बीते 15 जून 2020 को लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के मंगरार टोला चौडीहा निवासी कीनू यादव, महेंद्र यादव, पत्रिका यादव, उल्लू यादव उर्फ राजेंद्र यादव, तपेश्वर यादव व शंकर यादव ने मिलकर जमीन विवाद में अपने गोतिया टेनी यादव को दिनदहाड़े हत्या कर दी थी.

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लक्ष्मीपुर थाना का मामलाः मृतक के पुत्र विजय यादव ने लक्ष्मीपुर थाना में कांड संख्या 232/20 हत्या का मामला दर्ज कराया था. जिसमें मंगरार टोला चौडीहा निवासी कीनू यादव, महेंद्र यादव, पत्रिका यादव, उल्लू यादव उर्फ राजेंद्र यादव, तपेश्वर यादव व शंकर यादव को आरोपित किया गया था. जिसके बाद मृतक की पत्नी इनिया देवी, पुत्र विजय यादव, बहू फुलकुमारी देवी की गवाह के बाद मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ धीरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने हत्या मामले की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई.

25 हजार का आर्थिक दंडः कीनू यादव, महेंद्र यादव, पत्रिका यादव, उल्लू यादव उर्फ राजेंद्र यादव, तपेश्वर यादव व शंकर यादव दोषी पाया गया. धारा 147 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 148 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 324 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके अतिरिक्त कोर्ट ने 25 हजार का आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है. साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाया है.

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