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जमुई: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला युवक अरेस्ट

युवक की गिरफ्तारी के बाद झाझा डीएसपी भाष्कर रंजन ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालो पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. युवक गिरफ्तारी से बचने के लिए बेंगलुरु भाग गया था. हालांकि, लॉकडाउन में वापस घर आ गया.

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Published : Jun 12, 2020, 3:47 PM IST

जमुई: सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में चकाई के एक युवक को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी सरौन पंचायत से की गई है. युवक ने 17 जुलाई 2019 को एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला था. गुरुवार की रात्रि चकाई पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर पूर्व पुलिस अधीक्षक जगुनाथ जल्ला रेड्डी के निर्देश पर चकाई पूर्व थानाध्यक्ष चंदेश्वर पासवान ने 119/19 धारा 295A एवं IPC 66 F आईटी एक्ट 2008 के तहत मामला दर्ज किया था. 17 जुलाई को चकाई पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी गई. मगर पुलिस की छापेमारी की खबर पाकर आरोपी युवक बेंगलुरु भाग गया था. लॉकडाउन होने के बाद युवक के वापस घर आने की गुप्त सूचना चकाई इंस्पेक्टर राजीव तिवारी को मिली.

कानून का उल्लंघन न करें
चकाई इंस्पेक्टर राजीव तिवारी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 19/1A के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है. इंटरनेट और सोशल मीडिया इसे प्रोत्साहित करने में अहम रोल निभाया है. हालांकि अभिव्यक्ति की यह आजादी उसी सीमा तक है, जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते और दूसरे को आहत या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कार्रवाई
झाझा डीएसपी भास्कर रंजन ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर, टिक टॉक, शेयर चैट, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर नफरत पैदा करने वाला पोस्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह का पोस्ट वीडियो या फिर तस्वीर शेयर करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा. इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

जमुई: सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में चकाई के एक युवक को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी सरौन पंचायत से की गई है. युवक ने 17 जुलाई 2019 को एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला था. गुरुवार की रात्रि चकाई पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर पूर्व पुलिस अधीक्षक जगुनाथ जल्ला रेड्डी के निर्देश पर चकाई पूर्व थानाध्यक्ष चंदेश्वर पासवान ने 119/19 धारा 295A एवं IPC 66 F आईटी एक्ट 2008 के तहत मामला दर्ज किया था. 17 जुलाई को चकाई पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी गई. मगर पुलिस की छापेमारी की खबर पाकर आरोपी युवक बेंगलुरु भाग गया था. लॉकडाउन होने के बाद युवक के वापस घर आने की गुप्त सूचना चकाई इंस्पेक्टर राजीव तिवारी को मिली.

कानून का उल्लंघन न करें
चकाई इंस्पेक्टर राजीव तिवारी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 19/1A के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है. इंटरनेट और सोशल मीडिया इसे प्रोत्साहित करने में अहम रोल निभाया है. हालांकि अभिव्यक्ति की यह आजादी उसी सीमा तक है, जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते और दूसरे को आहत या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कार्रवाई
झाझा डीएसपी भास्कर रंजन ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर, टिक टॉक, शेयर चैट, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर नफरत पैदा करने वाला पोस्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह का पोस्ट वीडियो या फिर तस्वीर शेयर करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा. इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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