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जमुई: DM ने लॉकडाउन को लेकर अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा- नियम तोड़ने वाले से वसूलें फाइन

कोरोना से बचाव को लेकर राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है. इसको लेकर जमुई के जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया है.

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Published : Jul 15, 2020, 9:08 PM IST

जमुई: राज्य सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है. लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों का आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है.

शत प्रतिशत लॉकडाउन का पालन

जमुई जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप शत प्रतिशत लॉकडाउन का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि धावा दल का गठन कर लोगों को मास्क उपयोग के लिए लगातार रोको- टोको कार्यक्रम चलाया जाए. जांच के क्रम में बिना मास्क के पाए जाने वाले लोगों से जुर्माना वसूलते हुए उन्हें दो-दो मास्क उपलब्ध कराया जाए.

आवश्यक दुकानों को खोलने का निर्देश

वहीं, जो आवश्यक दुकानें लॉकडाउन में खुली रहेगी उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो यह सुनिश्चित कराया जाए. यदि कोई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और स्वयं मास्क का उपयोग करते हुए दुकान संचालित नहीं करता है तो दुकान सील करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज कराया जाए. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लॉकडाउन हर हालत में शत प्रतिशत होना चाहिए. इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया है. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

जमुई: राज्य सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है. लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों का आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है.

शत प्रतिशत लॉकडाउन का पालन

जमुई जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप शत प्रतिशत लॉकडाउन का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि धावा दल का गठन कर लोगों को मास्क उपयोग के लिए लगातार रोको- टोको कार्यक्रम चलाया जाए. जांच के क्रम में बिना मास्क के पाए जाने वाले लोगों से जुर्माना वसूलते हुए उन्हें दो-दो मास्क उपलब्ध कराया जाए.

आवश्यक दुकानों को खोलने का निर्देश

वहीं, जो आवश्यक दुकानें लॉकडाउन में खुली रहेगी उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो यह सुनिश्चित कराया जाए. यदि कोई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और स्वयं मास्क का उपयोग करते हुए दुकान संचालित नहीं करता है तो दुकान सील करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज कराया जाए. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लॉकडाउन हर हालत में शत प्रतिशत होना चाहिए. इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया है. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

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