जमुई: गलत धारा लगाने के आरोप में डीआईजी ने इस्पेक्टर और दो थानाध्यक्षों सहित आठ पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ विभागी कार्रवाई का आदेश दिया है. बता दें कि सभी पर वृद्ध महिला के लापता होने पर नाबालिग बताकर प्राथमिक दर्ज करने का आरोप है.
8 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश
बताया जाता है कि शुक्रवार को मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मोहम्मद शफी उल हक जमुई पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय पहुंचकर लक्ष्मीपुर, गिद्धौर, बरहट, मलयपुर थाने के फाइलों को बारी-बारी से खंगाला. जिसमें लक्ष्मीपुर थाने के डेढ़ दर्जन मामले में गलत धारा लगाए जाने की बात सामने आने के बाद वर्तमान में पदस्थापित थानाध्यक्ष राजकुमार पासवान तथा गिद्धौर थानाध्यक्ष आशीष कुमार एवं सर्किल इंस्पेक्टर जय शंकर मिश्रा सहित आठ पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश एसपी को दिया है.
पढ़ें: कोरोना की दूसरी वेब की आहट से सीएम सचेत, आज नीतीश कुमार करेंगे डीएम संग वर्चुअल बैठक
15 दिनों के अंदर दें स्पष्टीकरण अन्यथा होगा निलंबन
लक्ष्मीपुर थाने से मुंगेर जिला गए अवर निरीक्षक शिव कुमार मंडल द्वारा 15 केस का अब तक चार्ज किसी को नहीं दिए जाने पर डीआईजी ने नाराजगी जाहिर की. उन्हें 15 दिनों का समय दिया है. जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें निलंबित किया जा सकता है. इस बाबत डीआईजी ने बताया कि इन तमाम पदाधिकारियों द्वारा गलत धारा लगाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की गई है.
वृद्ध महिला को बताया गया नाबालिग
जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मीपुर के थानाध्यक्ष द्वारा लापता वृद्ध महिला को नाबालिग बताकर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया था. साथ ही डीआईजी ने बताया कि एसपी प्रमोद कुमार मंडल को आदेश दिया गया है कि ऐसे 15 मामले दर्ज हैं. उन्हें फौरन रद्द किया जाए.