जमुई: बिहार के जमुई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र बहादुर सिंह ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है. एक विधवा महिला के साथ बकरी चराने के दौरान जबरन सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चंद्रमंडीह के दो आरोपी को भादवि की धारा 376 डी, के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल के सश्रम कारावास की सजा अतिरिक्त होगी.
3 साल पुराना है मामला: बता दें कि 5 सितंबर 2020 को माधोपुर पार्क के बगल में अवस्थित तेतरिया जंगल में बकरी चराने के लिए गई पीड़िता को आरोपियों ने जबरन पकड़कर दुष्कर्म किया. इसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. ऐसी स्थिति में उक्त विधवा महिला अपने बच्चों समेत घर से पलायन कर मायके में रहने को विवश हो गई. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज दास और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम प्रकाश अम्बष्ट ने अपनी अपनी दलीलें पेश की.
सजा के साथ लगाया गया जुर्माना : दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पीड़िता की मनोदशा को देखते हुए स्पेशल जज धीरेंद्र बहादुर सिंह ने पीड़िता के आवासन की समुचित व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी जमुई को लिखा है. उन्होंने एससी एसटी की विभिन्न धाराओं के अलावे भी अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब हो कि भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास का मतलब उस शख्स के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना देना होगा.
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