ETV Bharat / state

जमुई: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा - Convicted convicts in Jamui

अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉस्को एक्ट के विषेश न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने पॉस्को की धारा 4 और 6 से दोनों दोषियों को अलग-अलग 20 साल और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जमुई
जमुई
author img

By

Published : Nov 28, 2019, 10:38 PM IST

जमुई: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई. कोर्ट ने 2 दोषियों में से एक को 20 साल और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला डेढ़ साल के बाद सुनाया गया. दोनों दोषी मिथुन रजक और प्रह्लाद पासवान को अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है.

अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने पॉस्को की धारा 4 और 6 से दोनों दोषियों को अलग-अलग 20 साल और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषी को 5 हजार और 10 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने का भी आदेश दिया. वहीं, जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है.

दुष्कर्म के बाद हत्या का था मामला
बताया जाता है कि बीते साल जनवरी में नाबालिग घर पर अकेली थी. उसकी मां पास में ही शिव चर्चा में गई हुई थी. इसी दौरान गांव के ही 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी गला घोंट दी और उसके शव को सरसों के खेत में फेंक कर फरार हो गए.

जमुई: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई. कोर्ट ने 2 दोषियों में से एक को 20 साल और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला डेढ़ साल के बाद सुनाया गया. दोनों दोषी मिथुन रजक और प्रह्लाद पासवान को अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है.

अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने पॉस्को की धारा 4 और 6 से दोनों दोषियों को अलग-अलग 20 साल और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषी को 5 हजार और 10 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने का भी आदेश दिया. वहीं, जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है.

दुष्कर्म के बाद हत्या का था मामला
बताया जाता है कि बीते साल जनवरी में नाबालिग घर पर अकेली थी. उसकी मां पास में ही शिव चर्चा में गई हुई थी. इसी दौरान गांव के ही 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी गला घोंट दी और उसके शव को सरसों के खेत में फेंक कर फरार हो गए.

Intro:जमुई " नाबालिग से रेप और हत्या मामले में दो को आजीबन कारावास "


Body:जमुई " नाबालिग से रेप और हत्या मामले में दो को 20 साल और आजीवन कारावास की सजा "

जमुई " शिव चर्चा में गई थी मां तब 13 वर्षीय लड़की को उठाकर धर से ले गए "

गांव के ही दो युवक ने बारी - बारी से दुष्कर्म के बाद गला धोट कर हत्या कर दी थी लाश को खलिहान के पुआल में छिपाने के बाद सरसों के खेत में फेंका था
मामला जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के बिछवे हुसैनीगंज गांव में 07 जनवरी 2018 की दोपहर 12-13 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके धर से उठाकर ले गए बारी - बारी से दुष्कर्म करने के बाद गला धोटकर हत्या करने वाले दो आरोपी को एडीजे प्रथम ने अलग - अलग धाराओं में आजीवन कारावास और 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई दोनों को विभिन्न धाराओं में अलग - अलग जुर्माना भी लगाया गया

अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉस्को एक्ट के विषेश न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने विषेश लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिलीप कुमार के दलीले सुनने के बाद गवाह बयान मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हुसैनीगंज के मिथुन रजक उम्र 24 वर्ष , प्रह्लाद पासवान 19 वर्ष को हत्या की धारा में आजीवन कारावास तथा पॉस्को की धारा चार - छह में अलग - अलग आजीवन कारावस की सजा सुनाई इसके अलावा विभिन्न धाराओं में अलग - अलग सजा एवं जुर्माना लगाया गया

आजीवन कारावास और 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही विभिन्न धाराओं में अलग - अलग 10 से लेकर 5 हजार तक जुर्माना लगाया गया जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की सजा अतिरिक्त होगी

फाइल वीडियो फोटो संलग्न

राजेश जमुई


Conclusion:जमुई " शिव चर्चा में गई थी मां तब 13 वर्षीय लड़की को उठाकर धर से ले गए थे गांव के दो युवक बारी - बारी से दुष्कर्म के बाद गला धोटकर हत्या कर दी थी मामला जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिछवे हुसैनीगंज गांव का मामला 07 जनवरी 2018 का "
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.