जमुई: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई. कोर्ट ने 2 दोषियों में से एक को 20 साल और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला डेढ़ साल के बाद सुनाया गया. दोनों दोषी मिथुन रजक और प्रह्लाद पासवान को अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है.
अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने पॉस्को की धारा 4 और 6 से दोनों दोषियों को अलग-अलग 20 साल और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषी को 5 हजार और 10 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने का भी आदेश दिया. वहीं, जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है.
दुष्कर्म के बाद हत्या का था मामला
बताया जाता है कि बीते साल जनवरी में नाबालिग घर पर अकेली थी. उसकी मां पास में ही शिव चर्चा में गई हुई थी. इसी दौरान गांव के ही 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी गला घोंट दी और उसके शव को सरसों के खेत में फेंक कर फरार हो गए.