गोपालगंज: जिले के लोग विभागीय उदासीनता के कारण प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से अनजान हैं. जिससे यहां के लोग सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं. दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जनता के लिए कई तरह की योजनाएं को संचालित की जाती है, लेकिन उन योजनाओं की हकीकत का तभी पता चल पाता है, जब जमीनी स्तर पर इसकी पड़ताल की जाती हो. इसी क्रम में ईटीवी भारत सवांददाता सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की हकीकत जानने गोपागंज से करीब 10 किलोमीटर दूर तिरबीरवा पंचायत के अहीर टोला गांव पहुंची.
लोगों को नहीं हैं योजना की जानकारी
बताया जा रहा है कि अहीर टोला गांव के लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है. इस योजना के बारे में जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और ना ही बैंक की तरफ से उन्हे इस बारे में कुछ बताया जाता है.
कर्मचारियों की उदासीनता के शिकार
वहीं, इस संदर्भ में जब पंचायत के पूर्व मुखिया अंबिका यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार योजना संचालित करती है. लेकिन विभागीय कर्मचारियों की उदासीनता के कारण योजना आम लोगो तक नहीं पहुंचती है. ऐसे में गांव के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है. स्थानीय बलिराम प्रसाद ने कहा कि पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं थी. यह बहुत ही अच्छी योजना है. लेकिन आज तक किसी ने मुझे इस बारे में नहीं बताया है.
'गांव में चौपाल लगाकर दी जाती है जानकारी'
ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की ओर से संचालित योजना कैसे कारगर साबित होगी. जब योजनाओ के बारे में लोगो को जानकारी ही नहीं है. इस बारे में जब अग्रणी जिला प्रबंधक विकास कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है. जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शामिल है. किसी भी वर्ग के लोग इस बीमा को करवा सकते हैं. इसके लिए उम्र 18 से 70 साल रखी गई है. आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय-समय पर विभिन्न गांव में चौपाल लगाकर जानकारी दी जाती है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 से 70 साल तक की उम्र के लोग ले सकते हैं. योजना का सालाना प्रीमियम 12 रुपये है. इसका प्रीमियम भी सीधे बैंक अकाउंट से काटा जाता है. पॉलिसी के लिए खाते को इस योजना से लिंक कराया जाता है. बीमा वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर दो लाख की राशि मिलती है. यही नहीं स्थाई रुप से आंशिक विकलांग हो जाने पर उसे एक लाख की रकम मिलती है. यहां यह भी ध्यान रखना जरुरी है कि मई के आखिरी में अकाउंट में बैलेंस नहीं रहने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी.