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शराब माफिया ने निकाला तस्करी का अनोखा तरीका, गोपालगंज पुलिस भी खा गई थी गच्चा, लेकिन...

बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Prohibition Law In Bihar) है. इसके बावजूद सूबे में शराब पीने वालों और बेचने वालों की कमी नहीं है. रोजना कहीं ना कहीं शराब पीने और बेचने का मामला सामने आ रहा है. ताजा मामले में गोपालगंज में दो शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पिकअप में बने तहखाने से हो रही शराब की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया.

दो शराब तस्कर गिरफ्तार
दो शराब तस्कर गिरफ्तार
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Published : Jan 8, 2023, 4:58 PM IST

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में दो शराब तस्कर गिरफ्तार (Two Liquor Smugglers Arrested In Gopalganj) हुए हैं. जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरेया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने के साथ-साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. फिलहाल गिरफ्तार किए गए तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्यवाई शुरू कर दी गई है. दरअसल, सूबे में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद शराब तस्करों द्वारा शराबंदी कानून को ताक पर रख कर शराब की तस्करी की जा रही है. आये दिन शराब तस्करो द्वारा शराब की तस्करी के लिए नए-नए तरीके इजाद कर रहे है.

ये भी पढे़ं- गया में ऑपरेशन विमुक्ति: शराब तस्करी के खिलाफ अभियान, हजारों लीटर जावा महुआ नष्ट

दो शराब तस्कर गिरफ्तार : उत्पाद विभाग इन शराब तस्करो के मंसूबे पर पानी फेरते रहता है. ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है. जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार एक पिकअप वाहन को पकड़ कर जब उसकी तलाशी ली. तब उसमें बने तहखाने में से 76 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया. साथ ही दो तस्कर मांझागढ़ प्रखण्ड के देवापुर पुरदिल टोला गांव निवासी कृष्णा राम के बेटा चंदन कुमार राम और सदर प्रखण्ड के भितभेरवा गांव निवासी विश्वनाथ राम का बेटा राहुल राम को गिरफ्तार किया गया है. इस सन्दर्भ में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाई की गई है. बरामद शराब पिकअप में तहखाना बना कर यूपी से गोपालगंज लाया जा रहा था.

बिहार में अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू : गौरतलब है कि बिहार में अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू (Complete Prohibition In Bihar In April 2016) है. इसके बाद से उत्पाद अधिनियम के तहत सात लाख से अधिक लोगों गिरफ्तार किए जा (Under Excise Act More Than Seven Lakh People Arrested) चुके हैं. जबकि करीब दो करोड़ 46 लाख से अधिक लीटर शराब बरामद हुई है. साल 2022 में सबसे अधिक कार्रवाई की गई. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की माने तो अप्रैल 2016 से 2021 के बीच उत्पाद अधिनियम के तहत 4 लाख 24 हजार 512 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में दो शराब तस्कर गिरफ्तार (Two Liquor Smugglers Arrested In Gopalganj) हुए हैं. जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरेया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने के साथ-साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. फिलहाल गिरफ्तार किए गए तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्यवाई शुरू कर दी गई है. दरअसल, सूबे में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद शराब तस्करों द्वारा शराबंदी कानून को ताक पर रख कर शराब की तस्करी की जा रही है. आये दिन शराब तस्करो द्वारा शराब की तस्करी के लिए नए-नए तरीके इजाद कर रहे है.

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दो शराब तस्कर गिरफ्तार : उत्पाद विभाग इन शराब तस्करो के मंसूबे पर पानी फेरते रहता है. ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है. जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार एक पिकअप वाहन को पकड़ कर जब उसकी तलाशी ली. तब उसमें बने तहखाने में से 76 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया. साथ ही दो तस्कर मांझागढ़ प्रखण्ड के देवापुर पुरदिल टोला गांव निवासी कृष्णा राम के बेटा चंदन कुमार राम और सदर प्रखण्ड के भितभेरवा गांव निवासी विश्वनाथ राम का बेटा राहुल राम को गिरफ्तार किया गया है. इस सन्दर्भ में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाई की गई है. बरामद शराब पिकअप में तहखाना बना कर यूपी से गोपालगंज लाया जा रहा था.

बिहार में अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू : गौरतलब है कि बिहार में अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू (Complete Prohibition In Bihar In April 2016) है. इसके बाद से उत्पाद अधिनियम के तहत सात लाख से अधिक लोगों गिरफ्तार किए जा (Under Excise Act More Than Seven Lakh People Arrested) चुके हैं. जबकि करीब दो करोड़ 46 लाख से अधिक लीटर शराब बरामद हुई है. साल 2022 में सबसे अधिक कार्रवाई की गई. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की माने तो अप्रैल 2016 से 2021 के बीच उत्पाद अधिनियम के तहत 4 लाख 24 हजार 512 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

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