गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में थानाध्यक्ष (SHO in Gopalganj) पर एक दुष्कर्म के आरोपी को बचाने का आरोप लगा है. घटना विजयीपुर थाना की है, जहां तैनात बैकुंठपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को एसपी आनंद कुमार ने सस्पेंड कर दिया है. थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पर दुष्कर्म के आरोपी को बचाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है. साथ ही सदर एसडीपीओ संजीव कुमार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. पीड़िता की शिकायत पर सारण डीआईजी एन कन्नन ने मामले की जांच की. डीआईजी के द्वारा किए गए सुप्रिविजन में विजयीपुर थाना में तैनात थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को दोषी पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है.
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पुलिस ने लगाई दुष्कर्म की संगीन धारा: बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की युवती के साथ 13 अगस्त 2021 को कुछ युवकों द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. पीड़िता के पिता द्वारा स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया. लेकिन पुलिस ने दुष्कर्म की संगीन धारा 376 नहीं लगाते हुए धारा 242/21 कांड दर्ज कर सिर्फ IPC की धारा 341, 504, 506, 359 (सी), 60 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए बैकुंठपुर थाने के रेवतीथ गांव के मुबारक हुसैन, सद्दाम हुसैन और पूर्वी चंपारण के खजुरिया थाने के हुसैनी गांव के रहनेवाले हमीद अंसारी को अभियुक्त बनाया.
थानेदार हुआ सस्पेंड: आरोप है कि थानेदार ने आरोपितों को मदद करने के उद्देश्य से दुष्कर्म की संगीन धारा नहीं लगाई. अभियुक्तों को सहयोग करने के लिए वरीय अधिकारियों को सूचना दिए बगैर कोर्ट में 164 का बयान कराया गया. पीड़िता के पिता ने बैकुंठपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा है कि शादी का झांसा देकर गंदा काम करने के बाद वीडियो वायरल किया गया. वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता आहत होकर सुसाइड करने जा रही थी, जिससे गांव के ग्रामीणों ने उसे बचा लिया. इतना कुछ होने के बाद ही पुलिस गंभीर नहीं हुई और अभियुक्तों को बचाने के लिए संगीन धारा को एफआईआर में छोड़ दिया गया. फिलहाल एसपी आनंद कुमार द्वारा थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को निलंबित करते हुए नागेंद्र सहनी को विजयीपुर थाना की जिम्मेदारी दी है.
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