गोपालगंजः जिले के अंबेडकर भवन में बिहार निःशक्तता अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का उद्घाटन किया था. कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी अरशद अजीज और निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस में हिस्सा लेने के लिए जिले के सैंकड़ों दिव्यांग जन पहुंचे थे.
होगी दिव्यांगों के हित की रक्षा
चलंत लोक अदालत के जरिए दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने का उद्देश है. निःशक्तता आयोग के आयुक्त डॉ शिवाजी कुंवर ने बताया कि यह अदालत दिव्यांगों के हित और अधिकार का रक्षा करेगी. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से उनकी हर समस्या का निदान किया जाएगा. यदि वो किसी प्रकार के प्रताड़ना का शिकार होते हैं तो उनकी मदद की जाए दी साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी.
दिव्यांगों के किया जाएगा जागरूक
डॉ शिवाजी कुंवर ने कहा कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, पढ़ाई में परेशानी हो रही हो या बैंक से लोन लेना हो, चलंत लोक अदालत उनकी हर समस्या का समाधान करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों को 5% का आरक्षण दिया है, लेकिन जानकारी के अभाव मे उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पाता है. हम उन्हें उनके हक के बारे में जाकरूक भी करेंगे.