गोपालगंजः बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम आचार संहित उल्लंघन मामले में बरी (Janak Ram Acquitted in Election Code Violation Case) हो गए हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोपालगंज की विशेष कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.
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एसीजेएम-वन सह एमपी-एमएलए विशेष जज सकून मांझी ने जनक राम को दोषमुक्त मानते हुए उन्हें बरी कर दिया है. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविभूषण श्रीवास्तव और अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 3 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान नगर थाना क्षेत्र के जादोपुर चौक के पास भाजपा का बैनर-पोस्टर लगा था.
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बिजली पोल और सरकारी स्थलों पर भाजपा के चुनाव प्रचार का बैनर-पोस्टर 14 जगह से जब्त किये गए थे. इसी मामले में सदर प्रखंड के तत्कालीन सीओ द्वारा नगर थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था. कोर्ट से इस इस मामले में जमानत पहले ही मिल चुकी थी और शनिवार को कोर्ट ने मंत्री जनक राम को भी निर्दोष पाते हुए चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है .
बरी होने के बाद मंत्री जनक राम ने कहा कि उनका इस मामले में कोई दोष नहीं था. प्रशासन ने आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया था. उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था. इस मामले में साथ देने वाले तमाम लोगों को जनक राम ने शुक्रिया कहा है. उनके समर्थकों में भी इसे लेकर खुशी का माहौल है.
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