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Gopalganj News : दो मासूमाें की हत्या मामले में महिला समेत 4 को उम्रकैद, 10 हजार का आर्थिक दंड भी

गोपालगंज में दो बच्चों की हत्या मामले में महिला समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही सभी को 10- 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी सुनाया गया. पढ़ें पूरी खबर..

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 7, 2023, 7:29 PM IST

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 आशुतोष कुमार की अदालत ने चार साल पूर्व अपहरण कर दो मासूम बच्चों की हत्या मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों पर 10- 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

2019 में दो बच्चों की अपहरण के बाद हुई थी हत्या : बताया जाता है कि 20 जनवरी 2019 को हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर लछीराम गांव के रामबडाई चौहान का 12 वर्षीय बेटा राहुल कुमार तथा हीरालाल बांसफोर के आठ वर्षीय बेटा नीरज कुमार खेलने के लिए घर से बाहर निकला था. काफी समय बीतने के बाद भी वे घर नहीं लौटे. इस मामले में रामबड़ाई चौहान की पत्नी रंजू देवी के बयान पर हथुआ थाने में दोनों के अपहरण के आरोप में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

चार लोगों को बनाया गया था आरोपी : इसी बीच अपहृत दोनों बच्चों राहुल कुमार तथा नीरज कुमार का शव गांव के बाहर पोखरा में पड़ा मिला. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में दोनों मासूम बच्चों के अपहरण व हत्या के आरोप में मछागर लछीराम गांव की एक महिला के अलावा संजय बांसफोर, सुनील बांसफोर तथा संदीप बांसफोर के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था.

चार साल बाद आरोपियों को हुई सजा : इस हत्याकांड में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया. सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे 12 आशुतोष कुमार की अदालत ने चारो आरोपितों को बुधवार को दोषी करार दिया. जिन्हें मंगलवार को सजा सुनायी गयी. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेश द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अबु शमीम अंसारी ने अदालत में बहस की.

ये भी पढ़ें : गोपालगंज कोर्ट ने हत्या के एक मामले में तीन को दी उम्रकैद की सजा, 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 आशुतोष कुमार की अदालत ने चार साल पूर्व अपहरण कर दो मासूम बच्चों की हत्या मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों पर 10- 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

2019 में दो बच्चों की अपहरण के बाद हुई थी हत्या : बताया जाता है कि 20 जनवरी 2019 को हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर लछीराम गांव के रामबडाई चौहान का 12 वर्षीय बेटा राहुल कुमार तथा हीरालाल बांसफोर के आठ वर्षीय बेटा नीरज कुमार खेलने के लिए घर से बाहर निकला था. काफी समय बीतने के बाद भी वे घर नहीं लौटे. इस मामले में रामबड़ाई चौहान की पत्नी रंजू देवी के बयान पर हथुआ थाने में दोनों के अपहरण के आरोप में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

चार लोगों को बनाया गया था आरोपी : इसी बीच अपहृत दोनों बच्चों राहुल कुमार तथा नीरज कुमार का शव गांव के बाहर पोखरा में पड़ा मिला. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में दोनों मासूम बच्चों के अपहरण व हत्या के आरोप में मछागर लछीराम गांव की एक महिला के अलावा संजय बांसफोर, सुनील बांसफोर तथा संदीप बांसफोर के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था.

चार साल बाद आरोपियों को हुई सजा : इस हत्याकांड में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया. सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे 12 आशुतोष कुमार की अदालत ने चारो आरोपितों को बुधवार को दोषी करार दिया. जिन्हें मंगलवार को सजा सुनायी गयी. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेश द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अबु शमीम अंसारी ने अदालत में बहस की.

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