गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज सिविल कोर्ट (Gopalganj Civil Court) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुंजन पांडेय की कोर्ट ने एक किसान की हत्या मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपये दंड स्वरूप भरने के आदेश दिए है.अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने की सूरत में दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. सजा पाने वाले सभी एक ही परिवार के है. जिनमें पति-पत्नी समेत दो बेटे शामिल हैं. सजा सुनाये जाने के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया.
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अपर लोक अभियोजक रमन चंद्र मिश्रा ने बताया कि थावे थाना (Thawe police station) क्षेत्र के भुसावल डेरापुर के रहने वाले किसान सहारन मांझी की पांच अगस्त 2017 को हत्या कर दी गई थी. हत्या के इस मामले में मृतक की पत्नी रामपति देवी ने अपने पड़ोसी रामाशीष मांझी, उनकी पत्नी प्रभावती देवी, पुत्र रामू मांझी और रानू मांझी को आरोपी बनाया था. जिसके करीब चार साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
थावे थाना में दर्ज प्राथमिकी में मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि रामाशीष मांझी और उसके परिवार ने पानी बहाने को लेकर हुए विवाद के दौरान चाकू मारकर उसके पति की हत्या कर दी थी. पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट सौंपी. करीब साढ़े चार साल बाद हत्या के इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुंजन पांडेय की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
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