गया: बिहार के गया शहर के चर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. जिन तीन लोगों को दोष मुक्त किया गया वो पूर्व एमएलसी नेत्री मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव, उसके चचेरा भाई टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार शामिल हैं. सिविल कोर्ट गया के एडीजे-1 ने अगस्त 2017 में तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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पिता ने कहा सरकार पर पूरा भरोसाः पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ए एम बदर व जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने राकेश रंजन यादव रॉकी व अन्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया. वहीं, इस पूरे मामले पर मृतक आदित्य सचदेवा के पिता श्याम सुंदर सचदेवा ने कहा कि हमें न्यायालय के साथ-साथ बिहार सरकार पर पूरा भरोसा है. इस तरह का फैसला आने की जानकारी मिली है.
"हम सरकार पर पूरा भरोसा करते है. हमलोगों को न्याय जरूर मिलेगा. जहां तक हमारी सुरक्षा की बात है तो जब हमारा बेटा ही चला गया तो हम और क्या कर सकते हैं ? फिर भी हमें न्यायालय और सरकार पर पूरा भरोसा है. सरकार जो भी करेगी वह अच्छा करेगी"- श्याम सुंदर सचदेवा, आदित्य सचदेवा के पिता
7 मई 2016 को हुई थी घटनाः आपको बता दें कि यह मामला विगत 7 मई वर्ष 2016 का है. जहां गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के जेलरोड में यह घटना घटी थी. घटना का कारण रोडरेज था. आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ बोधगया से कार पर सवार होकर गया शहर के स्वराजपुरी रोड स्थित अपने आवास लौट रहा था. आगे-आगे आदित्य सचदेवा की गाड़ी आ रही थी. पीछे से पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव की गाड़ी आ रही थी. दोनो वाहनों के ओवरटेक के कारण कहासुनी हुई.
उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट ने पलटाः इसी दौरान पूर्व एमएलसी सह जदयू नेत्री मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव ने रिवाल्वर निकालकर आदित्य सचदेवा को गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना रामपुर थाना क्षेत्र के जेलरोड पर हुई थी. घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी. अब इस चर्चित आदित्य कुमार सचदेवा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाये राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी समेत अन्य लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दे दिया गया है.