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कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सख्त नियम लागू, हर रविवार को गया जिले में लॉकडाउन - कोरोना संक्रमित मरीज

दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जिला प्रशासन ने तय किए गए मार्गों के रूट, दिशा और दिन के आधार पर खोलने की अनुमति दी है. इसके लिए प्रशासन ने लिस्ट जारी की है. वहीं, हर रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन लागू रहेगा.

gaya
जिलाधिकारी अभिषेक सिंह
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Published : Jul 12, 2020, 6:19 PM IST

गया: बिहार में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ते जा रहा है. इसके रोकथाम के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है. वहीं, गया जिले में भी कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है. बावजूद इसके जिला प्रशासन गया में लॉक डाउन लागू नहीं करेगा. जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिले में पूर्ण लॉक डाउन लागू नहीं होगा बल्कि दिशा और दिन के आधार पर दुकानें खुलेंगी.

शहरी क्षेत्र गया नगर निगम, नगर पंचायत बोधगया, टिकारी और शेरघाटी में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जिला प्रशासन ने तय किए गए मार्गों के रूट, दिशा और दिन के आधार पर खोलने की अनुमति दी है. यह नियम कल से लागू हो जाएंगे. जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया जिले में फिलहाल पूर्ण लॉक डाउन लागू नहीं होगा. जिला प्रशासन ने रूट, दिशा और दिन के आधार पर दुकान खोलने का आदेश दिया है. जिले में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ा है. इसके लिए नए सख्त नियम लागू किए गए हैं.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी की लिस्ट
डीएम ने बताया कि बाजार में भीड़ कमने और सोशल डिस्टसिंग बनाने के लिए इस तरह का नियम लागू किया गया है. जिला प्रशासन ने तय किया है हर रविवार को पूरा गया जिला बंद रखा जाएगा. लोगों के बीच इस बात का एहसास रहे कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण है उसकी वजह से गया बंद है. जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने रूट, दिशा और दिन का निर्धारण किया है.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

इस तरह खुलेंगी दुकाने

जिला प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक ही अब दुकान खोले जाएंगे. जारी लिस्ट के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र में आजाद पार्क हनुमान मंदिर से टिकारी रोड, बाटा मोड़ तक बाएं साइड के दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का आदेश दिया गया है. जबकि दाएं साइड के दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने का आदेश दिया गया है. इसी तरह नगर निगम के 6 थानों का लिस्ट जारी किया गया है. वहीं, जिले चार नगर पंचायतों का लिस्ट भी जारी किया गया है जहां रूट, दिशा और दिन के आधार पर दुकानें खुलेगी.

गया: बिहार में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ते जा रहा है. इसके रोकथाम के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है. वहीं, गया जिले में भी कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है. बावजूद इसके जिला प्रशासन गया में लॉक डाउन लागू नहीं करेगा. जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिले में पूर्ण लॉक डाउन लागू नहीं होगा बल्कि दिशा और दिन के आधार पर दुकानें खुलेंगी.

शहरी क्षेत्र गया नगर निगम, नगर पंचायत बोधगया, टिकारी और शेरघाटी में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जिला प्रशासन ने तय किए गए मार्गों के रूट, दिशा और दिन के आधार पर खोलने की अनुमति दी है. यह नियम कल से लागू हो जाएंगे. जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया जिले में फिलहाल पूर्ण लॉक डाउन लागू नहीं होगा. जिला प्रशासन ने रूट, दिशा और दिन के आधार पर दुकान खोलने का आदेश दिया है. जिले में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ा है. इसके लिए नए सख्त नियम लागू किए गए हैं.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी की लिस्ट
डीएम ने बताया कि बाजार में भीड़ कमने और सोशल डिस्टसिंग बनाने के लिए इस तरह का नियम लागू किया गया है. जिला प्रशासन ने तय किया है हर रविवार को पूरा गया जिला बंद रखा जाएगा. लोगों के बीच इस बात का एहसास रहे कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण है उसकी वजह से गया बंद है. जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने रूट, दिशा और दिन का निर्धारण किया है.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

इस तरह खुलेंगी दुकाने

जिला प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक ही अब दुकान खोले जाएंगे. जारी लिस्ट के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र में आजाद पार्क हनुमान मंदिर से टिकारी रोड, बाटा मोड़ तक बाएं साइड के दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का आदेश दिया गया है. जबकि दाएं साइड के दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने का आदेश दिया गया है. इसी तरह नगर निगम के 6 थानों का लिस्ट जारी किया गया है. वहीं, जिले चार नगर पंचायतों का लिस्ट भी जारी किया गया है जहां रूट, दिशा और दिन के आधार पर दुकानें खुलेगी.

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