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सुमरिक हत्याकांड में पूर्व विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास, बोलीं- मुझे साजिश के तहत फंसाया - Former MLA sentenced to life imprisonment

गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह ने सुमरिक यादव हत्याकांड में कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी.

Former MLA Kunti Devi sentenced to life imprisonment
Former MLA Kunti Devi sentenced to life imprisonment
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Published : Jan 25, 2021, 9:29 PM IST

Updated : Jan 25, 2021, 10:02 PM IST

गया: जिले के चर्चित जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव हत्याकांड में अतरी विधानसभा की पूर्व विधायिका कुंती देवी दोषी करार हुई थी. आज कुंती देवी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं अपनी सफाई में पूर्व विधायक कुंती देवी ने कहा कि मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है.

सुमरिक यादव हत्याकांड में दोषी करार
सुमरिक यादव हत्याकांड में दोषी करार

बता दें कि साल 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी. इस घटना में नीमचक बथानी थाना में मृतक के भाई तत्कालीन विधायक सहित उनके दो पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाया था. सात वर्षों के बाद अतरी के पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार हुई. वहीं आज उन्हें गया सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

इस दौरान गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह ने सुमरिक यादव हत्याकांड में कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी.

देखें वीडियो

आजीवन कारावास की सजा
'सुमरिक हत्याकांड में पूर्व विधायक कुंती देवी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनवाई और 50 हजार जुर्माना लगाया है. अगर जुर्माना नहीं दी तो एक साल और सजा काटना पड़ेगा. इस केस में उनके पुत्र रंजीत यादव भी अभियुक्त है जो वर्तमान में अतरी के विधायक है. इस पूरे मामले में 12 गवाहों की गवाही करायी गयी. इस दौरान 2 गवाह होस्टाइल हो गए जबकि 10 गवाहों ने पूरे केस के दौरान अपना समर्थन दिया.'- मंसूद मंजर, सरकारी वकील

पूर्व विधायक को आजीवन कारावास
पूर्व विधायक को आजीवन कारावास

यह भी पढ़ें - भतीजी से दुष्कर्म करनेवाले को मिला आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड

साजिश के तहत फंसाया गया
'मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. मुझे और मेरे बेटे को फंसाया गया है मेरा चार बेटा है. मेरा परिवार कभी राजनीति नहीं छोड़ेगा. मैं कोर्ट के फैसले को सम्मान करता हूं, लेकिन मैं निर्दोष हूं मैं हाईकोर्ट जाऊंगी.'- कुंती देवी, पूर्व विधायक

पूर्व विधायिका कुंती देवी दोषी करार
पूर्व विधायिका कुंती देवी दोषी करार

उच्च न्यायालय से उम्मीद
वहीं, बचाव पक्ष के वकील शकील अहमद ने बताया कि कोर्ट की फैसला मान्य है, लेकिन यहां अंतिम फैसला नही हुआ है. हमलोग उच्च न्यायालय में जायेगे हमे उम्मीद है वहां न्याय मिलेगा.

यह भी पढ़ें - चीफ जस्टिस कोर्ट में तालाबंदी कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

बता दें कि साल 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या में सात वर्षों के बाद अतरी के पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार हुई थी. इस पर सजा सुनाने की तारीख 23 जनवरी रखा गया था. लेकिन कुंती देवी अस्वस्थ होने के कारण उपस्थिति नहीं हो सकी थी. इसलिए आज सजा पर सुनवाई की गई थी. पूर्व विधायक कुंती देवी को सजा सुनाने को लेकर पूरे दिन कोर्ट में गहमागहमी रहा. वहीं, सुरक्षा भी सख्त की गई थी.

गया: जिले के चर्चित जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव हत्याकांड में अतरी विधानसभा की पूर्व विधायिका कुंती देवी दोषी करार हुई थी. आज कुंती देवी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं अपनी सफाई में पूर्व विधायक कुंती देवी ने कहा कि मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है.

सुमरिक यादव हत्याकांड में दोषी करार
सुमरिक यादव हत्याकांड में दोषी करार

बता दें कि साल 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी. इस घटना में नीमचक बथानी थाना में मृतक के भाई तत्कालीन विधायक सहित उनके दो पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाया था. सात वर्षों के बाद अतरी के पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार हुई. वहीं आज उन्हें गया सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

इस दौरान गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह ने सुमरिक यादव हत्याकांड में कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी.

देखें वीडियो

आजीवन कारावास की सजा
'सुमरिक हत्याकांड में पूर्व विधायक कुंती देवी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनवाई और 50 हजार जुर्माना लगाया है. अगर जुर्माना नहीं दी तो एक साल और सजा काटना पड़ेगा. इस केस में उनके पुत्र रंजीत यादव भी अभियुक्त है जो वर्तमान में अतरी के विधायक है. इस पूरे मामले में 12 गवाहों की गवाही करायी गयी. इस दौरान 2 गवाह होस्टाइल हो गए जबकि 10 गवाहों ने पूरे केस के दौरान अपना समर्थन दिया.'- मंसूद मंजर, सरकारी वकील

पूर्व विधायक को आजीवन कारावास
पूर्व विधायक को आजीवन कारावास

यह भी पढ़ें - भतीजी से दुष्कर्म करनेवाले को मिला आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड

साजिश के तहत फंसाया गया
'मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. मुझे और मेरे बेटे को फंसाया गया है मेरा चार बेटा है. मेरा परिवार कभी राजनीति नहीं छोड़ेगा. मैं कोर्ट के फैसले को सम्मान करता हूं, लेकिन मैं निर्दोष हूं मैं हाईकोर्ट जाऊंगी.'- कुंती देवी, पूर्व विधायक

पूर्व विधायिका कुंती देवी दोषी करार
पूर्व विधायिका कुंती देवी दोषी करार

उच्च न्यायालय से उम्मीद
वहीं, बचाव पक्ष के वकील शकील अहमद ने बताया कि कोर्ट की फैसला मान्य है, लेकिन यहां अंतिम फैसला नही हुआ है. हमलोग उच्च न्यायालय में जायेगे हमे उम्मीद है वहां न्याय मिलेगा.

यह भी पढ़ें - चीफ जस्टिस कोर्ट में तालाबंदी कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

बता दें कि साल 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या में सात वर्षों के बाद अतरी के पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार हुई थी. इस पर सजा सुनाने की तारीख 23 जनवरी रखा गया था. लेकिन कुंती देवी अस्वस्थ होने के कारण उपस्थिति नहीं हो सकी थी. इसलिए आज सजा पर सुनवाई की गई थी. पूर्व विधायक कुंती देवी को सजा सुनाने को लेकर पूरे दिन कोर्ट में गहमागहमी रहा. वहीं, सुरक्षा भी सख्त की गई थी.

Last Updated : Jan 25, 2021, 10:02 PM IST
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