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Gaya News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा, जज ने सुनाया फैसला - गया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी

गया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की न्यायालय ने सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. सरकार को 8 लाख का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा
गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा
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Published : Jun 29, 2023, 8:27 AM IST

गया: बिहार के गया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो अभियुक्तों को न्यायालय ने अंतिम सांस आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है. बुधवार को स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह एडीजे 7 गया के जज द्वारा यह सजा सुनाई गई. न्यायालय ने सरकार को 8 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है. जिले के मोहनपुर थाना में वर्ष 2020 में कांड संख्या 34/20 दर्ज की गई थी. यह कांड मोहनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां 26 अगस्त 2020 को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था.

गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा
गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा

पढ़ें-गया में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी का सरेंडर, एक पहले हो चुका है गिरफ्तार

दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास: इस मामले में तीन आरोपी थे जिसमें एक अभियुक्त नाबालिग है. इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी. बुधवार को स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह एडीजे 7 गया के जज संदीप मिश्रा द्वारा इस मामले में सजा सुनाई गई, जिसमें दो अभियुक्तों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. तीसरे अभियुक्त का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है.

गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा
गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा

त्वरित कार्रवाई कर दिलवाई गई सजा: पोक्सो कोर्ट सह एडीजे 7 के जज संदीप मिश्रा ने अभियुक्त मनीष कुमार और प्रवीण कुमार को आजीवन करावास और एक लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. इस संबंध में गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि मोहनपुर थाना कांड संख्या 34/20 में त्वरित कार्रवाई कर दोनों अभियुक्तों को सजा दिलवाई गई है. माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों को आजीवन करावास अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है. आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

"मोहनपुर थाना कांड संख्या 34/20 में स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह एडीजे 7 गया के जज द्वारा त्वरित कार्रवाई कर सजा सुनाई गई है. न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों को आजीवन करावास अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया है."-आशीष भारती, एसएसपी, गया

गया: बिहार के गया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो अभियुक्तों को न्यायालय ने अंतिम सांस आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है. बुधवार को स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह एडीजे 7 गया के जज द्वारा यह सजा सुनाई गई. न्यायालय ने सरकार को 8 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है. जिले के मोहनपुर थाना में वर्ष 2020 में कांड संख्या 34/20 दर्ज की गई थी. यह कांड मोहनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां 26 अगस्त 2020 को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था.

गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा
गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा

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दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास: इस मामले में तीन आरोपी थे जिसमें एक अभियुक्त नाबालिग है. इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी. बुधवार को स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह एडीजे 7 गया के जज संदीप मिश्रा द्वारा इस मामले में सजा सुनाई गई, जिसमें दो अभियुक्तों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. तीसरे अभियुक्त का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है.

गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा
गया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को सजा

त्वरित कार्रवाई कर दिलवाई गई सजा: पोक्सो कोर्ट सह एडीजे 7 के जज संदीप मिश्रा ने अभियुक्त मनीष कुमार और प्रवीण कुमार को आजीवन करावास और एक लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. इस संबंध में गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि मोहनपुर थाना कांड संख्या 34/20 में त्वरित कार्रवाई कर दोनों अभियुक्तों को सजा दिलवाई गई है. माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों को आजीवन करावास अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है. आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

"मोहनपुर थाना कांड संख्या 34/20 में स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह एडीजे 7 गया के जज द्वारा त्वरित कार्रवाई कर सजा सुनाई गई है. न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों को आजीवन करावास अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया है."-आशीष भारती, एसएसपी, गया

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