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Motihari News : चरस तस्करी मामले में 10 वर्षों की सश्रम कारावास, 2 लाख का जुर्माना भी लगा

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Published : May 31, 2023, 9:58 PM IST

मोतिहारी कोर्ट ने चरस तस्कर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. 12 अक्टूबर 2017 को जय किशोर यादव दबोचा गया था. आगे पढ़ें पूरी खबर...

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मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में अहम फैसला सुनाया गया है. चरस तस्करी के मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षो की जेल के अलावा दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें - Motihari News: चरस और गांजा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा, एक लाख का अर्थदंड भी लगाया

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आदापुर थाना के नकरदेई ओपी क्षेत्र स्थित भवानीपुर बाजार निवासी भिखारी यादव के पुत्र जय किशोर यादव को कोर्ट ने सजा के बिंदू पर फैसला सुनाया है.

एनडीपीएस वाद संख्या -78/2017 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद नामजद अभियुक्त को धारा 20(बी)ii(सी) एवं 23(सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. बता दें कि अभियुक्त 14 अक्टूबर 2017 से जेल में है. जेल में बिताए गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा.

बता दें कि नकरदेई एसएसबी कैंप के अपर पुलिस निरीक्षक परिश्वर मुशहरी ने आदापुर थाना कांड संख्या 284/2017 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 अक्टूबर 2017 की संध्या साढ़े तीन बजे गुप्त सूचना के आधार पर नकरदेई पुल के पास मादक पदार्थ के साथ एक संदेहास्पद युवक को पकड़ा गया था. जांच के दौरान उसके पास से 8.02 किलोग्राम चरस बरामद हुआ था.

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में अहम फैसला सुनाया गया है. चरस तस्करी के मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षो की जेल के अलावा दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

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इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आदापुर थाना के नकरदेई ओपी क्षेत्र स्थित भवानीपुर बाजार निवासी भिखारी यादव के पुत्र जय किशोर यादव को कोर्ट ने सजा के बिंदू पर फैसला सुनाया है.

एनडीपीएस वाद संख्या -78/2017 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद नामजद अभियुक्त को धारा 20(बी)ii(सी) एवं 23(सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. बता दें कि अभियुक्त 14 अक्टूबर 2017 से जेल में है. जेल में बिताए गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा.

बता दें कि नकरदेई एसएसबी कैंप के अपर पुलिस निरीक्षक परिश्वर मुशहरी ने आदापुर थाना कांड संख्या 284/2017 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 अक्टूबर 2017 की संध्या साढ़े तीन बजे गुप्त सूचना के आधार पर नकरदेई पुल के पास मादक पदार्थ के साथ एक संदेहास्पद युवक को पकड़ा गया था. जांच के दौरान उसके पास से 8.02 किलोग्राम चरस बरामद हुआ था.

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