मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला परिषद् की अध्यक्ष ममता राय के पति और जिला के चर्चित ठेकेदार शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने बाहुबली विनोद सिंह हत्याकांड मामले में मंगलवार को अंतिम समय में कोर्ट में सरेंडर (Shashibhushan Rai surrendered in court) कर दिया. कोर्ट ने गप्पू राय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. छतौनी थाना में 2002 में दर्ज हुए काण्ड में एसीजीएम 6 के कोर्ट से निकला वारंट निर्गत हुआ था. जिसको लेकर शशिभूषण राय ने सरेंडर किया.
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शशिभूषण राय ने कोर्ट में किया सरेंडर: दरअसल, जिला के बाहुबली विनोद सिंह हत्याकांड में सीजेएम 6 के कोर्ट से वारंट निर्गत हुआ था. कोर्ट से निर्गत वारंट पर जमानत के लिए शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन गप्पू राय को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली. उसके बाद उन्होंने मंगलवार को सरेंडर कर दिया.
2002 में की गई थी विनोद सिंह की हत्या: बता दें कि साल 2002 में अपराधियों ने अत्याधुनिक हथियार से बाहुबली विनोद सिंह की हत्या कर दी थी. विनोद सिंह के परिचित शूटरों ने हीं उनकी हत्या की थी. इस हत्याकांड में जिला में पहली बार अत्याधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था. विनोद सिंह की हत्या के बाद दर्ज प्राथमिकी में गप्पू राय का नाम नहीं था.
जांच के बाद गप्पू राय का नाम हुआ था शामिल: पुलिस अनुसंधान में जिला परिषद् अध्यक्ष ममता राय के पति शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय का नाम फाइनल हुआ था. जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया था. कोर्ट से निकले वारंट में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने सरेंडर किया है. वहीं, विनोद सिंह हत्याकांड के शूटर की हत्या कोर्ट ले जाते समय जेल में बंद एक दूसरे अपराधी ने कर दी थी.
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