ETV Bharat / state

हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 25 हजार रुपये का अर्थदंड - Motihari court fined 25 thousand rupees

कोर्ट ने हत्या के मामले में एक नामजद को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने नामजद अभियुक्त रामप्रवेश राम को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

मोतिहारी
मोतिहारी
author img

By

Published : Mar 13, 2021, 6:23 AM IST

मोतिहारी: हत्या के मामले में कोर्ट ने एक नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चौबे ने हत्या के मामले में एक नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने शिवहर जिला के श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र योगिया लालगढ़ निवासी रामप्रवेश को सुनाई.म

यह भी पढ़ें: व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के आरोप में तीन गिरफ्तार

11 जुलाई 2018 की रात में हुई थी हत्या
मामले में छपरावली गांव की रहने वाली मृतक की पत्नी मीना देवी ने कल्याणपुर थाना में एक प्राथमिकी कांड संख्या 129/2018 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में मीना देवी ने बताया है कि 11 जुलाई 2018 की रात्रि में दो मोटरसाइकिल से चार-पांच लोग आए और उसके पति की गला काटकर हत्या कर दी. जिस मामले में पुलिस अनुसंधान के दौरान रामप्रवेश राम की संलिप्तता उजागर हुई थी, जबकि पुलिस ने अपने अनुसंधान में अभियुक्त अविनाश ठाकुर को निर्दोष बताते हुए अभियुक्त कॉलम से उसका नाम हटा दिया था. लेकिन कोर्ट ने रामप्रवेश राम और अविनाश ठाकुर के विरुद्ध संज्ञान लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वाद संख्या 269/2018 परिचारित की थी.

साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया एक को बरी
इस मामले में वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक श्यामनंदन सहनी ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा था. वाद विचारण के बाद न्यायाधीश ने अविनाश ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. वहीं, राम प्रवेश राम को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि अभियुक्त राम प्रवेश राम 24 जुलाई 2018 से ही काराधीन है.

मोतिहारी: हत्या के मामले में कोर्ट ने एक नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चौबे ने हत्या के मामले में एक नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने शिवहर जिला के श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र योगिया लालगढ़ निवासी रामप्रवेश को सुनाई.म

यह भी पढ़ें: व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के आरोप में तीन गिरफ्तार

11 जुलाई 2018 की रात में हुई थी हत्या
मामले में छपरावली गांव की रहने वाली मृतक की पत्नी मीना देवी ने कल्याणपुर थाना में एक प्राथमिकी कांड संख्या 129/2018 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में मीना देवी ने बताया है कि 11 जुलाई 2018 की रात्रि में दो मोटरसाइकिल से चार-पांच लोग आए और उसके पति की गला काटकर हत्या कर दी. जिस मामले में पुलिस अनुसंधान के दौरान रामप्रवेश राम की संलिप्तता उजागर हुई थी, जबकि पुलिस ने अपने अनुसंधान में अभियुक्त अविनाश ठाकुर को निर्दोष बताते हुए अभियुक्त कॉलम से उसका नाम हटा दिया था. लेकिन कोर्ट ने रामप्रवेश राम और अविनाश ठाकुर के विरुद्ध संज्ञान लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वाद संख्या 269/2018 परिचारित की थी.

साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया एक को बरी
इस मामले में वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक श्यामनंदन सहनी ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा था. वाद विचारण के बाद न्यायाधीश ने अविनाश ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. वहीं, राम प्रवेश राम को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि अभियुक्त राम प्रवेश राम 24 जुलाई 2018 से ही काराधीन है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.