मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में जिप सदस्य पति के साथ थानाध्यक्ष द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट (Misbehavior with Zilla Parishad member husband in Mohitari) में एसपी ने जांच का आदेश दिया है. इस मामले में मोतिहारी एसपी कान्तेश कुमार मिश्रा ने रक्सौल एएसपी चंद्रप्रकाश को जांच का आदेश दिया है. कहा कि जांच के बाद मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. एएसपी को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. इसकी जानकारी एसपी ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में दी. कहा कि जिप सदस्य पति रमेश सिंह ने बंजरिया थानाध्यक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया था.
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सरकारी काम में बादा पहुंचाने का आरोपः एसपी ने बताया कि जिप सदस्य पति रमेश सिंह को सरकारी काम में बाध पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. रमेश सिंह की पत्नी रुबी देवी जिला परिषद् क्षेत्र संख्या 12 से जिप सदस्य है. एसपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के उपर कुल दस मामले दर्ज हैं. लेकिन सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है. सरकारी काम में बाध पहुंचाने को लेकर अदापुर थाने में केस दर्ज किया गया था. रमेश सिंह को मेडिकल जांच कराकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
15 जनवरी को हुई गिरफ्तारीः बता दें कि रविवार को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अदापुर पुलिस ने रमेश सिंह को गिरफ्तार किया था. रमेश सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अदापुर थानाध्यक्ष उन्हें लेकर एससी एसटी थाना लाए और हाजत में बंद कर दिया. लेकिन गिरफ्तार किए गए रमेश सिंह ने बंजरिया थानाध्यक्ष पर हाजत से निकाल कर दुर्वयवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया था. इस मामले की जानकारी मिलने पर एसपी कान्तेश कुमार मिश्रा ने गिरफ्तार रमेश सिंह के लगाए जा रहे आरोपों की जांच का निर्देश एएसपी रक्सौल को दिया है.
"एसपी ने बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में रमेश सिंह के साथ दुर्व्यवहार की बातें सामने आई थी. इस संबंध में जांच की जिम्मेवारी रक्सौल एएसपी को दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त रमेश सिंह के विरुद्ध कुल दस कांड दर्ज हैं. जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, दंगा, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, गृहभेदन, चोरी, रंगदारी, अपराधिक षड्यंत्र और एससी-एसटी एक्ट के मामले शामिल हैं." -कान्तेश कुमार मिश्रा, एसपी, मोतिहारी