देहरादून/प. चंपारण: ट्रेन में लूट और हत्या (Loot And Murder In Train) के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये फैसला देहरादून की जिला चतुर्थ कोर्ट ने दिया है. इसके अलावा जज चंद्रमणि राय की अदालत ने हत्या के दोषी इरशाद अहमद पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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देहरादून जिला चतुर्थ कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता केके जोशी के मुताबिक हत्या का यह मामला 2018 का है. हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के कोच में दोपहर को रमेश महतो उर्फ रामेश्वर का शव बरामद हुआ था. पुलिस जांच पड़ताल और पोस्टमॉर्टम में पता चला कि रमेश महतो की गला घोंटकर हत्या की गई थी. रमेश मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला था.
इसके बाद मामले में स्थानीय पुलिस को जीआरपी हरिद्वार ने सूचना दी. इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई. जीआरपी ने जब मामले की जांच और रमेश महतो उर्फ रामेश्वर की मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाली तो उसने आखिरी बार इरशाद अहमद नाम के व्यक्ति से बात की थी.
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पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इरशाद अहमद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है. वो घटना से बाद से गायब है. ऐसे में जीआरपी ने स्थानीय पुलिस की मदद से इरशाद की गिरफ्तारी की. जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कुबूली.
पुलिस पूछताछ में आरोपी इरशाद अहमद ने बताया कि 2 मार्च 2018 को होली के समय रमेश महतो हरिद्वार से ट्रेन पकड़कर बिहार जा रहा था. तभी ट्रेन में मोबाइल और पैसे की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान इरशाद ने रमेश की गला घोंटकर हत्या की और मौके से फरार हो गया.