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बढ़ सकती हैं उदित नारायण की मुश्किलें! मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल, जानें मामला - UDIT NARAYAN

बॉलीवुड के फेमस सिंगर उदित नारायण की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. अब उनके खिलाफ मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर किया गया है.

Petition against Udit Narayan
उदित नारायण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 22, 2025, 12:29 PM IST

मुजफ्फरपुर: बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के विरुद्ध बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दो अलग-अलग याचिका दाखिल की गई है. 'पहला नशा' और 'पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा' जैसे सुपरहिट गानों को आवाज दे चुके उदित नारायण झा की पहली शादी बिहार में रंजना झा से हुई थी. उन दिनों उनका इतना बड़ा क्रेज नहीं था.

उदित नारायण के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में याचिका: जब वे बिहार छोड़कर मुंबई चले गये तो वहां पर नेपाल की सिंगर दीपा गहतराज से उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी रचा ली. उदित नारायण की पहली शादी वर्ष 1984 में रंजना झा से हुई थी.

Petition against Udit Narayan
उदित नारायण बेटे आदित्य नारायण और पत्नी के साथ (ETV Bharat)

पति के साथ रहना चाहती हैं पहली पत्नी: उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा अपने पति के साथ रहना चाहती है और उम्र व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रंजना झा का पति के साथ रहना जरूरी भी है. रंजना झा पत्नी का दर्जा प्राप्त करने और अपने अधिकारों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही हैं.

एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका: ऐसे में इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा अब इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग पहुंच गये हैं. उन्होंने एनएचआरसी व बीएचआरसी में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की है.

Petition against Udit Narayan
एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका (ETV Bharat)

दूसरी शादी को गैरकानूनी मानने की मांग: मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार दूसरी शादी, पहली पत्नी को बिना तलाक दिए करना गैरकानूनी है. हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसी स्थिति में उनकी दूसरी शादी को शून्य शादी और गैरकानूनी माना जाना चाहिए.

Petition against Udit Narayan
मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला (ETV Bharat)

"कारण कि जब कानून है तो यह कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए. उदित नारायण जैसे सेलिब्रिटी के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है."- एसके झा,मानवाधिकार अधिवक्ता

बढ़ सकती हैं फेमस सिंगर की मुश्किलें: एसके झा ने आगे कहा कि उदित नारायण के द्वारा अपनी पहली पत्नी को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जाना इस बात का परिचायक है कि उदित नारायण अपनी पहली पत्नी के मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं हैं. फिलहाल यह मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंच गया है और उदित नारायण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है.

सुपौल फैमिली कोर्ट में हुए थे पेश: शुक्रवार को उदित नारायण सुपौल फैमिली कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्होंने पहली पत्नी रंजना नारायण झा द्वारा मामले में जवाब दाखिल किया. मामला उनकी पहली पत्नी द्वारा दायर किया गया था, उन्होंने 2022 में दांपत्य जीवन पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें

उदित नारायण बोले केस लड़ेंगे, पत्नी ने कहा -'मुंबई जाती हूं तो गुंडे लगा देते हैं'

WATCH: उदित नारायण ने लाइव कॉन्सर्ट में फिर किया फीमेल फैन को होठों पर KISS, मचा बवाल, देखें वीडियो

मुजफ्फरपुर: बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के विरुद्ध बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दो अलग-अलग याचिका दाखिल की गई है. 'पहला नशा' और 'पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा' जैसे सुपरहिट गानों को आवाज दे चुके उदित नारायण झा की पहली शादी बिहार में रंजना झा से हुई थी. उन दिनों उनका इतना बड़ा क्रेज नहीं था.

उदित नारायण के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में याचिका: जब वे बिहार छोड़कर मुंबई चले गये तो वहां पर नेपाल की सिंगर दीपा गहतराज से उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी रचा ली. उदित नारायण की पहली शादी वर्ष 1984 में रंजना झा से हुई थी.

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उदित नारायण बेटे आदित्य नारायण और पत्नी के साथ (ETV Bharat)

पति के साथ रहना चाहती हैं पहली पत्नी: उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा अपने पति के साथ रहना चाहती है और उम्र व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रंजना झा का पति के साथ रहना जरूरी भी है. रंजना झा पत्नी का दर्जा प्राप्त करने और अपने अधिकारों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही हैं.

एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका: ऐसे में इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा अब इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग पहुंच गये हैं. उन्होंने एनएचआरसी व बीएचआरसी में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की है.

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एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका (ETV Bharat)

दूसरी शादी को गैरकानूनी मानने की मांग: मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार दूसरी शादी, पहली पत्नी को बिना तलाक दिए करना गैरकानूनी है. हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसी स्थिति में उनकी दूसरी शादी को शून्य शादी और गैरकानूनी माना जाना चाहिए.

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मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला (ETV Bharat)

"कारण कि जब कानून है तो यह कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए. उदित नारायण जैसे सेलिब्रिटी के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है."- एसके झा,मानवाधिकार अधिवक्ता

बढ़ सकती हैं फेमस सिंगर की मुश्किलें: एसके झा ने आगे कहा कि उदित नारायण के द्वारा अपनी पहली पत्नी को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जाना इस बात का परिचायक है कि उदित नारायण अपनी पहली पत्नी के मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं हैं. फिलहाल यह मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंच गया है और उदित नारायण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है.

सुपौल फैमिली कोर्ट में हुए थे पेश: शुक्रवार को उदित नारायण सुपौल फैमिली कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्होंने पहली पत्नी रंजना नारायण झा द्वारा मामले में जवाब दाखिल किया. मामला उनकी पहली पत्नी द्वारा दायर किया गया था, उन्होंने 2022 में दांपत्य जीवन पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दर्ज कराया था.

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