मोतीहारी: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) पूर्ण रूप से लागू है. इसका उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है. इसी कड़ी में मोतिहारी में मद्य निषेध के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने शराब बरामदगी मामले में दो नामजद अभियुक्तों को 5-5 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ हीं कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर इन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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शराब मामले में पांच साल की सजा: कोर्ट ने तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकरसरैया बैरिया निवासी परमानंद कुमार और पीपरिया निवासी प्रमोद महतो को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि चकिया थाना में दोनों के खिलाफ साल 2017 में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सुचना के आधार पर 9 मई 2017 को चकिया के पास तुरकौलिया, चकिया और छतौनी थाना पुलिस ने घेराबंदी कर एक स्कॉर्पियो को जांच के लिए रोकवाया था. तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो से दो कार्टन में 750 एमएल का 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था.
कोर्ट ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया: शराब बरामद होने के बाद पुलिस ने कारोबारी परमानंद कुमार और वाहन चालक प्रमोद महतो को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में कोर्ट में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद मद्य निषेध अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के तहत दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया.