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मोतिहारी कोर्ट से ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज, अभी जेल से बाहर आना मुश्किल

Civil Court Rejects Osama Bail Plea: मोतिहारी में नगर थाना क्षेत्र के एक मामले में ओसामा शहाब के नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है.

ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज
ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 5, 2023, 10:35 AM IST

मोतिहारीः दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने एक नियमित जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी. जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. ओसामा के खिलाफ नगर थाना में दर्ज कांड में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र देव ने पक्ष रखा और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने पक्ष रखा.

ओसामा की जमानत याचिका खारिजः दरअसल, मोतिहारी के नगर थाना में ओसामा पर उनके बहनोई के चचेरे भाई ने जमीन विवाद में फायरिंग करने, तोड़फोड़ करने और एक करोड़ रंगदारी मांगने का कांड दर्ज कराया था. जिस मामले में सीवान पुलिस ने मोतिहारी कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीते एक नवंबर को पेश किया था. रिमांड के बाद सीवान पुलिस ओसामा को वापस ले गई थी, ओसामा शहाब और घटनास्थल से जब्त जेसीबी के मालिक अशरफ चांद की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

जमीन को लेकर हुआ था विवादः बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के ज्ञानबाबू चौक स्थित रानीकोठी के इफ्तिखार अहमद अहमद के पुत्र की शादी शहाबुद्दीन के पुत्री के साथ हुई है. इफ्तिकार अहमद का अपने भाई इम्तेयाज अहमद के बीच जमीन विवाद चला आ रहा है. पिछले एक दिसंबर को इम्तेयाज अहमद का पुत्र फरहान अहमद मार्केट निर्माण का काम करा रहा था. इसी दौरान कई गाड़ियों में पहुंचे लोगों ने फरहान से काम रोकने के लिए कहा. जिसके बाद फरहान ने उनलोगों को जमीन का कागजात दिखाया. फिर भी वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए और मारपीट शुरू कर दी. कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दरवाजा, फर्निचर और अन्य सामानों को तोड़-फोड़ दिया गया.

सीसीटीवी में कैद हुई थी घटनाः इस दौरान उपद्रवियों द्वारा फायरिंग करने की भी बात बतायी गई. इस घटना में कई लोगों को चोटें आई थीं. घटना के बाद इम्तेयाज अहमद के पुत्र फरहान अहमद ने नगर थाना में आवेदन देकर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. इसी मामले में ओसामा शहाब को सिवान पुलिस ने एक नवंबर को पेश किया था. ओसामा शहाब को बीते अक्टूबर माह में राजस्थान के कोटा से सिवान पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था.

मोतिहारीः दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने एक नियमित जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी. जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. ओसामा के खिलाफ नगर थाना में दर्ज कांड में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र देव ने पक्ष रखा और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने पक्ष रखा.

ओसामा की जमानत याचिका खारिजः दरअसल, मोतिहारी के नगर थाना में ओसामा पर उनके बहनोई के चचेरे भाई ने जमीन विवाद में फायरिंग करने, तोड़फोड़ करने और एक करोड़ रंगदारी मांगने का कांड दर्ज कराया था. जिस मामले में सीवान पुलिस ने मोतिहारी कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीते एक नवंबर को पेश किया था. रिमांड के बाद सीवान पुलिस ओसामा को वापस ले गई थी, ओसामा शहाब और घटनास्थल से जब्त जेसीबी के मालिक अशरफ चांद की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

जमीन को लेकर हुआ था विवादः बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के ज्ञानबाबू चौक स्थित रानीकोठी के इफ्तिखार अहमद अहमद के पुत्र की शादी शहाबुद्दीन के पुत्री के साथ हुई है. इफ्तिकार अहमद का अपने भाई इम्तेयाज अहमद के बीच जमीन विवाद चला आ रहा है. पिछले एक दिसंबर को इम्तेयाज अहमद का पुत्र फरहान अहमद मार्केट निर्माण का काम करा रहा था. इसी दौरान कई गाड़ियों में पहुंचे लोगों ने फरहान से काम रोकने के लिए कहा. जिसके बाद फरहान ने उनलोगों को जमीन का कागजात दिखाया. फिर भी वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए और मारपीट शुरू कर दी. कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दरवाजा, फर्निचर और अन्य सामानों को तोड़-फोड़ दिया गया.

सीसीटीवी में कैद हुई थी घटनाः इस दौरान उपद्रवियों द्वारा फायरिंग करने की भी बात बतायी गई. इस घटना में कई लोगों को चोटें आई थीं. घटना के बाद इम्तेयाज अहमद के पुत्र फरहान अहमद ने नगर थाना में आवेदन देकर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. इसी मामले में ओसामा शहाब को सिवान पुलिस ने एक नवंबर को पेश किया था. ओसामा शहाब को बीते अक्टूबर माह में राजस्थान के कोटा से सिवान पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था.

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