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मोतिहारी: चरस तस्करी मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को सुनाई 15 वर्ष जेल की सजा

मोतिहारी सिविल कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले में एक नामजद अभियुक्त को 15 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन लाख का जुर्माना भी लगया है. पढ़ें पूरी खबर...

मोतिहारी में सिविल कोर्ट ने सुनायी सजा
मोतिहारी में सिविल कोर्ट ने सुनायी सजा
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Published : Sep 27, 2022, 10:14 PM IST

मोतिहारी: चरस तस्करी के मामले में मोतिहारी सिविल कोर्ट (Motihari Civil Court) ने एक नामजद अभियुक्त को एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं में 15 वर्षों की जेल की सजा सुनाई (Smuggler Sentenced Imprisonment In Motihari) है. साथ ही तीन लाख का जुर्माना भी लगया है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ब्रजेश कुमार ने एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दो वर्षों की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है. सजा पाने वाले अभियुक्त की पहचान पीपरा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर निवासी जंगी मुखिया के पुत्र बिहारी मुखिया को सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: सलमान खान के हत्या की साजिश रचने वाले गिरोह का शार्प शूटर जमुई से गिरफ्तार

नेपाल से चरस तस्करी का मामला: वर्ष 2014 में तत्कालीन डूमरिया घाट थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार पांडेय ने बिहारी मुखिया सहित छह को नामजद किया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 27 जुलाई 2014 की सुबह गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्करी कर बड़ी मात्रा में चरस की खेप आने वाली है. सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के विश्रामपुर दुबौली बांध के समीप से कई जगहों पर जाल बिछाया गया. इस दौरान दूबौली बांध चौक के पास चार-पांच व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में दिखे. स्थानीय लोगों के सहयोग से छह लोगों को पकड़ा गया. जिनके जांच के दौरान बिहारी मुखिया के सर पर रखे टोकरी में 11 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुआ.

यह भी पढ़ें: मधुबनी में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया: एनडीपीएस वाद संख्या-49/2014 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभूशरण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. बिहारी मुखिया को छोड़ कर अन्य अभियुक्तों का वाद अन्य न्यायालय में लंबित है. न्यायधीश ने वाद विचारण के बाद एनडीपीएस की धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

मोतिहारी: चरस तस्करी के मामले में मोतिहारी सिविल कोर्ट (Motihari Civil Court) ने एक नामजद अभियुक्त को एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं में 15 वर्षों की जेल की सजा सुनाई (Smuggler Sentenced Imprisonment In Motihari) है. साथ ही तीन लाख का जुर्माना भी लगया है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ब्रजेश कुमार ने एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दो वर्षों की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है. सजा पाने वाले अभियुक्त की पहचान पीपरा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर निवासी जंगी मुखिया के पुत्र बिहारी मुखिया को सजा सुनाई है.

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नेपाल से चरस तस्करी का मामला: वर्ष 2014 में तत्कालीन डूमरिया घाट थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार पांडेय ने बिहारी मुखिया सहित छह को नामजद किया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 27 जुलाई 2014 की सुबह गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्करी कर बड़ी मात्रा में चरस की खेप आने वाली है. सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के विश्रामपुर दुबौली बांध के समीप से कई जगहों पर जाल बिछाया गया. इस दौरान दूबौली बांध चौक के पास चार-पांच व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में दिखे. स्थानीय लोगों के सहयोग से छह लोगों को पकड़ा गया. जिनके जांच के दौरान बिहारी मुखिया के सर पर रखे टोकरी में 11 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुआ.

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कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया: एनडीपीएस वाद संख्या-49/2014 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभूशरण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. बिहारी मुखिया को छोड़ कर अन्य अभियुक्तों का वाद अन्य न्यायालय में लंबित है. न्यायधीश ने वाद विचारण के बाद एनडीपीएस की धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

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