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मोतिहारी: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी काे दस साल की सजा - मोतिहारी सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षों की जेल (imprisonment for raping a minor girl in Motihari) और पचास हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी.

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Published : Nov 26, 2022, 5:34 PM IST

मोतिहारी: कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को दस वर्षों के सश्रम कारावास की (Motihari rape accused sentenced ten years) सजा सुनाई है. सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने अभियुक्त को पचास हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

इसे भी पढ़ेंः मोतिहारी में युवती को शादी का झांसा देकर किया यौन शौषण, आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस

पीड़िता काे मुआवजा देने का निर्देशः अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार जिस दोषी को सजा सुनाई गयी है वो रामगढ़वा थाना के कसवा टोला निवासी अमित कुमार उर्फ धर्मेंद्र कुमार है. अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी. न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा करते हुए जिला पीड़ित प्रतिकार समिति को निर्देशित किया है. बता दें कि पीड़िता ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या-63/2016 दर्ज करायी थी.

इसे भी पढ़ेंः मोतिहारी में हथियार के बाल पर व्यवसायी से 2 लाख की लूट, चाकू से वार कर किया घायल

क्या है मामलाः दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 5 जुलाई 2016 की दोपहर नामजद अभियुक्त ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया था. पॉक्सो वाद संख्या-89/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार शिव शंकर सिंह ने 13 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायाधीश ने धारा 376 भादवि तथा 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को दस वर्षों की सजा सुनाई. कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी.


मोतिहारी: कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को दस वर्षों के सश्रम कारावास की (Motihari rape accused sentenced ten years) सजा सुनाई है. सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने अभियुक्त को पचास हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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पीड़िता काे मुआवजा देने का निर्देशः अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार जिस दोषी को सजा सुनाई गयी है वो रामगढ़वा थाना के कसवा टोला निवासी अमित कुमार उर्फ धर्मेंद्र कुमार है. अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी. न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा करते हुए जिला पीड़ित प्रतिकार समिति को निर्देशित किया है. बता दें कि पीड़िता ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या-63/2016 दर्ज करायी थी.

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क्या है मामलाः दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 5 जुलाई 2016 की दोपहर नामजद अभियुक्त ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया था. पॉक्सो वाद संख्या-89/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार शिव शंकर सिंह ने 13 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायाधीश ने धारा 376 भादवि तथा 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को दस वर्षों की सजा सुनाई. कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी.


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