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दरभंगा: अंतरजातीय और दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 16 जोड़ों को मिला प्रोत्साहन अनुदान - PwD Marriage Promotion Scheme

दरभंगा में अंतरजातीय विवाह करने वाले 12 जोड़ों और दिव्यांगजन से विवाह करने वाले चार लोगों को एक-एक लाख रुपये का एफडी प्रदान किया गया. यह प्रमाण पत्र उन्हें अंतरजातीय विवाह और दिव्यांगजन से विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत दिया गया है.

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Published : Nov 23, 2020, 7:22 PM IST

दरभंगा: समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने अंतरजातीय विवाह करने वाले 12 जोड़ों और दिव्यांगजन से विवाह करने वाले चार लोगों को एक-एक लाख रुपये का एफडी प्रदान किया गया. यह प्रमाण पत्र उन्हें अंतरजातीय विवाह और दिव्यांगजन से विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत दिया गया है. इसके तहत विवाह करने वाले 16 लोगों को एक-एक लाख का प्रोत्साहन अनुदान दिया गया.

योजना के तहत 12 लाभुकों को मिला लाभ
दरअसल, समाज कल्याण विभाग द्वारा सितंबर 2015 को जारी अधिसूचना के जरिए समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा और छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप एक लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. स्वीकृत अनुदान की राशि संबंधित वधू को अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किए जाने का प्रावधान है, जिसकी अवरुद्धता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होती है.

देखें रिपोर्ट...

डीएम डॉ. त्यागराजन ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत एक लाख रुपया का फिक्स डिपोजिट के रूप में उस जोड़े को दिया जाता है, जो अंतरजातीय विवाह करते हैं. यह राशि उस जोड़े के महिला के अकाउंट पर 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ एक लाख का फिक्स डिपोजिट रुपया दिया जाता है. इस राशि को तीन साल के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है. यह योजना राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है.

दरभंगा: समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने अंतरजातीय विवाह करने वाले 12 जोड़ों और दिव्यांगजन से विवाह करने वाले चार लोगों को एक-एक लाख रुपये का एफडी प्रदान किया गया. यह प्रमाण पत्र उन्हें अंतरजातीय विवाह और दिव्यांगजन से विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत दिया गया है. इसके तहत विवाह करने वाले 16 लोगों को एक-एक लाख का प्रोत्साहन अनुदान दिया गया.

योजना के तहत 12 लाभुकों को मिला लाभ
दरअसल, समाज कल्याण विभाग द्वारा सितंबर 2015 को जारी अधिसूचना के जरिए समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा और छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप एक लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. स्वीकृत अनुदान की राशि संबंधित वधू को अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किए जाने का प्रावधान है, जिसकी अवरुद्धता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होती है.

देखें रिपोर्ट...

डीएम डॉ. त्यागराजन ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत एक लाख रुपया का फिक्स डिपोजिट के रूप में उस जोड़े को दिया जाता है, जो अंतरजातीय विवाह करते हैं. यह राशि उस जोड़े के महिला के अकाउंट पर 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ एक लाख का फिक्स डिपोजिट रुपया दिया जाता है. इस राशि को तीन साल के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है. यह योजना राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है.

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