दरभंगा: बिहार विधान परिषद (Bihar MLC Election) के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी जिले के निर्वाची पदाधिकारी और एमएलसी के प्रत्याशियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें एमएलसी चुनाव की तैयारी (Preparation for MLC election in Darbhanga) से संबंधित 10 बिंदुओं पर चर्चा की गयी. बैठक में आयुक्त मनीष कुमार ने बारी-बारी से दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारी और वहां के प्रत्याशियों से चुनाव की तैयारी के संबंध में जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करने को कहा.
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आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश: इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी डीएम को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को प्रेक्षक से सभी बूथों का निरीक्षण कर लेने को कहा. प्रत्याशियों को चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्रेक्षक को उपलब्ध कराने के लिए आवासीय पते एवं संपर्क संख्या का समाचार पत्रों में प्रकाशन करा दिए जाने की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने विधान परिषद का स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में कराये जाने की बात कही.
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का पालन: बैठक के दौरान तीनों जिलों के जिलाधिकारी ने बताया कि मतपत्र की छपाई के लिए सरस्वती प्रेस कोलकाता को मत पत्र का प्रारूप सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ भेजा गया है. दरभंगा के जिलाधिकारी ने बताया कि 14 अभ्यर्थियों में से एक दीपक कुमार साह के प्रस्तावक पर्याप्त संख्या में नहीं रहने के कारण उनका नामांकन पत्र रद्द किया गया है. चुनाव में 13 प्रत्याशी रह गए हैं, जिनका मतपत्र निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में तैयार किया गया है. इसमें सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के नाम वर्णमाला के क्रम अनुसार रखा गया है. इसके पश्चात पंजीकृत दलों के उम्मीदवारों का नाम, उसके पश्चात अन्य उम्मीदवारों का नाम वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा गया है.
बैंगनी रंग की कलम से मतदान: उन्होंने कहा कि मतपत्र में प्रत्याशी का नाम सम्बद्ध दल का नाम, प्रत्याशी की फोटो, इसके पश्चात खाली स्थान में वरीयता क्रम में 1, 2, 3 या संविधान की आठवी अनुसूची के किसी भाषा की संख्या अंकित कर अपना मत वरीयता क्रम में दिया जा सकता है. इसके लिए मतदान केंद्र पर बैंगनी रंग की एक कलम दिया जाएगा. मतदाता उसी कलम का प्रयोग अपना मत देने के लिए करेंगे. साक्षर मतदाता को साथी मतदाता की सुविधा नहीं मिलेगी. निरक्षर मतदाता को ही साथी मतदाता की सुविधा मिलेगी.
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शिकायत मिलने पर होगी जांच: उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया गया है कि वोट मांगने के लिए धर्म, जाति या प्रलोभन का प्रयोग नहीं किया जाएगा. ऐसी शिकायत मिलेगी तो जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सरकारी भवन पर पोस्टर बैनर नहीं लगेगा. निजी भवन पर भी भवन मालिक के लिखित इजाजत के उपरांत ही पोस्टर बैनर लगाया जा सकेगा. वाहन, रैली, निर्वाचन कार्यालय इत्यादि की अनुमति के लिए तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, जो सहायक निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको अधिकृत किया गया है.
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