दरभंगाः बिहार के दरभंगा में तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म जैसा घिनौना काम करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार (Accused convicted in molestation with minor) दे दिया है. अब चार नवंबर को उसे सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है. नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का नाम गुड्डू झा है.
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दोषी को हो सकती है फांसीः वहीं दरभंगा कोर्ट के स्पेशल पीपी डॉ. विजय कुमार पराजित ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के अलावा 376 AB और 376 के तहत गुड्डू झा पर दोष साबित हुआ है. अदालत अब 4 नवंबर को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी. उन्होंने गंभीर धाराओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामले में गुड्डू झा को फांसी की सजा भी हो सकती है.
दोषी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखीः बच्ची से दुष्कर्म का मामला दरभंगा के पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. यहां कार्यवाही शुरू होते ही आरोपी गुड्डू झा को पुलिस वैन से कोर्ट परिसर में लाया गया. अदालत में उसकी उपस्थिति में उसे दोषी करार दिया गया. दोषी करार दिये जाने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी. उसे देखकर यह साफ लग रहा था कि उसे अपनी करनी पर कोई पछतावा या शर्मिंदगी नहीं है. कोर्ट में न्याय की उम्मीद में पीड़ित बच्ची के साथ उसके माता-पिता भी मौजूद थे.
क्या है मामलाः गौरतलब हो कि रेप की यह घटना 4 अगस्त 2020 की है. इस मामले में दोषी गुड्डू झा बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और फिर उसके साथ दरिंदगी की थी. रेप के आरोपी गुड्डू झा को दोषी करार दिए जाने पर पीड़ित बच्ची की मां ने संतुष्टि जताते हुए आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कोर्ट से की है. उसने अदालत पर अपना पूरा भरोसा जताया है. पीड़ित की मां ने कहा कि गुड्डू को फांसी जरूर मिलेगी. उन्होंने कहा कि घटना के दिन को याद करते हुए आज भी वह सहम जाती हैं.
"पॉक्सो एक्ट के अलावा 376 AB और 376 के तहत गुड्डू झा पर दोष साबित हुआ है. अदालत अब 4 नवंबर को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी. ऐसे मामले में गुड्डू झा को फांसी की सजा भी हो सकती है" - डॉ. विजय कुमार पराजित, स्पेशल पीपी, दरभंगा कोर्ट