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दरभंगाः 32 इलाकों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन - 32 कंटेनमेंट जोन

दरभंगा में जिलाधिकारी के निर्देश पर 32 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर कार्रवाई का आदेश है.

डीएम
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Published : May 3, 2021, 6:00 PM IST

दरभंगाः कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम प्रयास किये जा रहे है. कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 स्थानों को जिलाधिकारी के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. कंटेनमेंट जोन के अन्दर जाने वाली सभी मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतः बन्द किया गया है. अनुमण्डल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वास्थ्य विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे.

कंटेनमेंट एरिया में आने-जाने वालों पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने बताया कि कहा कि कंटेनमेंट एरिया में आने-जाने वालों पर आई.पी.सी. एवं अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कंटेनमेंट जोन सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकाने बन्द रहेंगी

ये भी पढ़ें- ऑपरेशन मसान के बाद जागा प्रशासन, धावा दल का गठन, श्मशान घाटों पर कैमरा लगाने की तैयारी

रोगियों का एक्टिव सर्विलांस
उन्होंने बताया कि बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायतों के सभी गांवों में सर्दी, खाँसी, बुखार आदि जैसे लक्षण वाले रोगियों का एक्टिव सर्विलांस किया जाना है. सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निदेश के अनुसार निर्णय लिया गया है. प्रत्येक चिन्हित बफर जोन में परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को रोका जा सकता है. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला पदाधिकारी द्वारा जारी निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे.

दरभंगाः कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम प्रयास किये जा रहे है. कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 स्थानों को जिलाधिकारी के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. कंटेनमेंट जोन के अन्दर जाने वाली सभी मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतः बन्द किया गया है. अनुमण्डल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वास्थ्य विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे.

कंटेनमेंट एरिया में आने-जाने वालों पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने बताया कि कहा कि कंटेनमेंट एरिया में आने-जाने वालों पर आई.पी.सी. एवं अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कंटेनमेंट जोन सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकाने बन्द रहेंगी

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रोगियों का एक्टिव सर्विलांस
उन्होंने बताया कि बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायतों के सभी गांवों में सर्दी, खाँसी, बुखार आदि जैसे लक्षण वाले रोगियों का एक्टिव सर्विलांस किया जाना है. सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निदेश के अनुसार निर्णय लिया गया है. प्रत्येक चिन्हित बफर जोन में परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को रोका जा सकता है. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला पदाधिकारी द्वारा जारी निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे.

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