दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय एक दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. व्यवहार न्यायालय में पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रुपये सरकारी मुआवजे के मुहैया कराने निर्देश भी दिया.
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जुर्माना नहीं देने पर बढ़ेगी सजा: 55 वर्षीय बुजुर्ग को पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा तथा 60 हजार रुपया अर्थदण्ड जुर्माने की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर अभियुक्त की ओर से अधिरोपित दंड राशि जमा नहीं करता है तो अभियुक्त की सजा छह माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा. वहीं अदालत ने नाबालिग बच्ची के पुनर्वास के लिए बिहार प्रतिकर योजना से 4 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को दिया है.
पांच वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म: वहीं कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि अभियुक्त दिन दहाड़े एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने जाले थाना में आवेदन दिया था. आवेदन के आलोक में जाले थानाकांड में सादिर कुरैशी को 1 जुलाई को ही भादवि की धारा 376A,B और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया था. उसी के आलोक में बुधवार को फैसला सुनाया गया है.