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बक्सर: पोक्सो एक्ट में दो को आजीवन कारावास की सजा, 30 हजार का जुर्माना - Hearing in POCSO Court

बक्सर के पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले के दो आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास (Two sentenced to life imprisonment)की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों को 30 हजार जुर्माने की राशि भरने के निर्देश दिए गए है.

बक्सर में पास्को एक्ट केस की सुनवाई
बक्सर में पास्को एक्ट केस की सुनवाई
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Published : Apr 20, 2022, 10:08 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर पोक्सो कार्ट में एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई (Hearing in POCSO Court) की गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाह सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार किया. इस मामले में कोर्ट ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये जुर्माने की राशि के तौर पर भरने के निर्देश दिए है. बता दें कि 11 नवंबर 2020 को महिला थाना में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था.

यह भी पढ़ें: दरभंगा कोर्ट का फैसला : 7 महिलाओं को आजीवन कारावास, बच्ची की पीट-पीटकर हुई थी हत्या

दोनों पक्ष के गवाह सुने: पोक्सो कोर्ट के अपार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजकिशोर सिंह (Judge Brajkishore Singh) ने दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाया. कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी मामले में दोषियों पर 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है. यदि जुर्माने की राशि नहीं दो तो पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

शौच करने गई नाबालिग से दुष्कर्म: विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव के रास बिहारी राय का पुत्र बाली राय और राम एकबार राय का पुत्र भोलू राय के खिलाफ पोक्सो एक्ट में 11 नवंबर 2020 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था. दोनों ने शौच करने गई एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी. इसी मामले में दोषियों को सजा मिली है.

यह भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को झटका, JE भर्ती रिजल्ट रद्द

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बक्सर: बिहार के बक्सर पोक्सो कार्ट में एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई (Hearing in POCSO Court) की गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाह सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार किया. इस मामले में कोर्ट ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये जुर्माने की राशि के तौर पर भरने के निर्देश दिए है. बता दें कि 11 नवंबर 2020 को महिला थाना में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था.

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दोनों पक्ष के गवाह सुने: पोक्सो कोर्ट के अपार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजकिशोर सिंह (Judge Brajkishore Singh) ने दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाया. कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी मामले में दोषियों पर 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है. यदि जुर्माने की राशि नहीं दो तो पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

शौच करने गई नाबालिग से दुष्कर्म: विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव के रास बिहारी राय का पुत्र बाली राय और राम एकबार राय का पुत्र भोलू राय के खिलाफ पोक्सो एक्ट में 11 नवंबर 2020 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था. दोनों ने शौच करने गई एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी. इसी मामले में दोषियों को सजा मिली है.

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