बक्सर : बिहार के बक्सर में हत्या के एक मामले में 2 साल बाद कोर्ट ने शनिवार को 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा (Three accused sentenced in murder case in Buxar) सुनाई. इसके साथ ही 2-2 लाख रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेंद्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही सुनने के बाद कुल तीन अभियुक्तों को दोषी पाया. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जबकि 2 महिलाओ को इस केस से बरी कर दिया गया. 14 मार्च 2021 को नगर थाना क्षेत्र के मुनीम चौक पर घर में घुसकर अपराधियों ने हथौड़ी से मारकर ओम बाबू की हत्या कर दी थी हत्या
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हथौड़ी से मारकर की गई थी हत्याः मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि 14 मार्च 2021 को बक्सर नगर थाना क्षेत्र के मुनीम चौक के रहने वाले ओम बाबू अपनी पत्नी पुष्पा गुप्ता के साथ घर में बैठकर बात कर रहे थे. उनकी मिठाई की दुकान थी. उसी समय तीन अपराधियों ने हथौड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी. मृतक की पत्नी पुष्पा गुप्ता ने कुल 5 अभियुक्तों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी.
दो महिलाओं को किया गया बरीः त्रिलोकी मोहन ने बताया कि इस मामले में सोमनाथ आर्या, ज्ञानेंद्र उर्फ बाबू साहब और जितेश कुमार को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 10 -10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 2-2 लाख रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है. जबकि साक्ष्य के अभाव में 2 महिला आरोपियों चांदनी देवी और प्रियंका देवी को बरी कर दिया. सभी आरोपी मुनीम चौक के ही रहने वाले हैं. गौरतलब है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी अभियुक्तों के परिजन मायूस होकर घर लौट गए. वहीं अर्थ दण्ड की राशि की भुगतान नहीं करने पर तीनों अभियुक्तों को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
"14 मार्च 2021 को बक्सर नगर थाना क्षेत्र के मुनीम चौक के रहने वाले ओम बाबू अपनी पत्नी पुष्पा गुप्ता के साथ घर में बैठकर बात कर रहे थे. उनकी मिठाई की दुकान थी. उसी समय तीन अपराधियों ने हथौड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी. मृतक की पत्नी पुष्पा गुप्ता ने कुल 5 अभियुक्तों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी"- त्रिलोकी मोहन, अपर लोक अभियोजक