बक्सर: प्रदेश समेत पूरे जिले में नया मोटर वाहन एक्ट के लागू हुए लगभग 1 माह हो गए है. ऐसे में वाहनों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालो की भीड़ अचानक से जिला परिवहन विभाग के कार्यालयों पर उमड़ पड़ी थी. लेकिन वर्तमान में भी डीएल बनवाने वाले लोगों की परेशानियां कुछ खास कम नहीं हुए है. लोगों की भीड़ अब भी विभाग के कार्यालयों पर देखी जा सकती है.
आवेदकों को हो रही परेशानी
बता दें कि देश में विगत 1 सितंबर से जारी किए गए परिवहन विभाग के नए नियमों के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ गई थी. इस बाबत जिले के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ऑनलाइन आवेदन में दस दिन या कभी आवेदन के दिन ही लाइसेंस बन जाता था. लेकिन अब 1 माह से ज्यादा तक की वेटिंग मिल रही है.
नवीनीकरण कराने वालों की तादाद भी बढ़ी
जिले के परिवहन कार्यालय में नए लाइसेंस बनवाने के साथ-साथ पुराने लाइसेंस को रिनीवल कराने वाले लोगों की भी भारी भीड़ देखी जा रही है. बताया जाता है कि लोग 10 साल से ज्यादा पुराने लाइसेंस लेकर कार्यालय पहुंच रहे हैं.जिससे विभाग के अधिकारी भी हैरत में है.
10 हजार रुपये तक का जुर्माना का है प्रावधान
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई कठोर जुर्माने का प्रवधान है. बता दें कि शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं इमजेंसी वाहन एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है.
बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड
नए कानून के तहत ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार से 2 हजार रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का नियम बन चुका है. इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी 5 हजार रुपए के जुर्माना राशी और ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकाता है.