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बक्सर: जी का जंजाल बना नया MV एक्ट, डीएल बनवाने में लोगों को हो रही परेशानी

देश में विगत 1 सितंबर से जारी किए गए परिवहन विभाग के नए नियमों के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ गई थी. इस बाबत जिले के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ऑनलाइन आवेदन में दस दिन या कभी आवेदन के दिन ही लाइसेंस बन जाता था. नया वाहन अधिनियम लोगों के जी का जाल, नया वाहन अधिनियम बना जी का जंजाल, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को करना पर रहा परेशानियों का सामना

डीएल बनवाने वाले लोगों को करना पर रहा परेशानियों का सामना
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Published : Nov 4, 2019, 9:30 AM IST

बक्सर: प्रदेश समेत पूरे जिले में नया मोटर वाहन एक्ट के लागू हुए लगभग 1 माह हो गए है. ऐसे में वाहनों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालो की भीड़ अचानक से जिला परिवहन विभाग के कार्यालयों पर उमड़ पड़ी थी. लेकिन वर्तमान में भी डीएल बनवाने वाले लोगों की परेशानियां कुछ खास कम नहीं हुए है. लोगों की भीड़ अब भी विभाग के कार्यालयों पर देखी जा सकती है.

डीएल बनवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़
डीएल बनवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

आवेदकों को हो रही परेशानी
बता दें कि देश में विगत 1 सितंबर से जारी किए गए परिवहन विभाग के नए नियमों के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ गई थी. इस बाबत जिले के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ऑनलाइन आवेदन में दस दिन या कभी आवेदन के दिन ही लाइसेंस बन जाता था. लेकिन अब 1 माह से ज्यादा तक की वेटिंग मिल रही है.

पेश है एक रिपोर्ट

नवीनीकरण कराने वालों की तादाद भी बढ़ी
जिले के परिवहन कार्यालय में नए लाइसेंस बनवाने के साथ-साथ पुराने लाइसेंस को रिनीवल कराने वाले लोगों की भी भारी भीड़ देखी जा रही है. बताया जाता है कि लोग 10 साल से ज्यादा पुराने लाइसेंस लेकर कार्यालय पहुंच रहे हैं.जिससे विभाग के अधिकारी भी हैरत में है.

10 हजार रुपये तक का जुर्माना का है प्रावधान
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई कठोर जुर्माने का प्रवधान है. बता दें कि शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं इमजेंसी वाहन एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है.

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड
नए कानून के तहत ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार से 2 हजार रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का नियम बन चुका है. इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी 5 हजार रुपए के जुर्माना राशी और ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकाता है.

बक्सर: प्रदेश समेत पूरे जिले में नया मोटर वाहन एक्ट के लागू हुए लगभग 1 माह हो गए है. ऐसे में वाहनों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालो की भीड़ अचानक से जिला परिवहन विभाग के कार्यालयों पर उमड़ पड़ी थी. लेकिन वर्तमान में भी डीएल बनवाने वाले लोगों की परेशानियां कुछ खास कम नहीं हुए है. लोगों की भीड़ अब भी विभाग के कार्यालयों पर देखी जा सकती है.

डीएल बनवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़
डीएल बनवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

आवेदकों को हो रही परेशानी
बता दें कि देश में विगत 1 सितंबर से जारी किए गए परिवहन विभाग के नए नियमों के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ गई थी. इस बाबत जिले के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ऑनलाइन आवेदन में दस दिन या कभी आवेदन के दिन ही लाइसेंस बन जाता था. लेकिन अब 1 माह से ज्यादा तक की वेटिंग मिल रही है.

पेश है एक रिपोर्ट

नवीनीकरण कराने वालों की तादाद भी बढ़ी
जिले के परिवहन कार्यालय में नए लाइसेंस बनवाने के साथ-साथ पुराने लाइसेंस को रिनीवल कराने वाले लोगों की भी भारी भीड़ देखी जा रही है. बताया जाता है कि लोग 10 साल से ज्यादा पुराने लाइसेंस लेकर कार्यालय पहुंच रहे हैं.जिससे विभाग के अधिकारी भी हैरत में है.

10 हजार रुपये तक का जुर्माना का है प्रावधान
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई कठोर जुर्माने का प्रवधान है. बता दें कि शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं इमजेंसी वाहन एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है.

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड
नए कानून के तहत ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार से 2 हजार रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का नियम बन चुका है. इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी 5 हजार रुपए के जुर्माना राशी और ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकाता है.

Intro:1 सितम्बर से लागू नए परिवहन एक्ट ,बक्सर जिलां में परिवहन बिभाग के पदाधिकारियों के लिए बना जी का जंजाल ,डीएल बनवाने वाले लोगो को डीएल देने में परिवहन बिभाग के कर्मियों एवं अधिकारियों के छूट रहे है,पशिना , डीएल देने के लिए दिया जा रहा है,तारीख पर तारीख ।


Body:1 सितंबर से नए परिवहन एक्ट लागू होने के बाद लगतार परिवहन विभाग के कार्यालय में डीएल बनवाने वाले लोगों की भीड़ देखकर अब परिवहन विभाग के, कर्मियों एवं अधिकारियों के भी पसीना छूटने लगा है। लगतार आ रहे आवेदन एवं डीएल जारी करने से पूर्व ड्राइविंग टेस्ट देने आने वाले लोगों की भीड़ देखकर परिवहन विभाग के पदाधिकारी भी आश्चर्य में है, दर्शल परिवहन विभाग के द्वारा बक्सर जिला के डीएल आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए बुलाया गया था ,लेकिन ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जब लोगों की भीड़ एकत्रित हुई , तो परिवहन विभाग के पदाधिकारियों ने पहले लोगों को लाइन में लगाना शुरू किया, लेकिन लंबी लंबी लाइन देख अधिकारियों ने एक नए डेट पर लोगों को उपस्थित होने के लिए आदेश निर्गत किया। जिसके बाद लोग नाराज हो गए ,डीएल टेस्ट देने आने वाले लोगों ने बताया कि इससे पहले भी परिवहन विभाग के द्वारा डीएल टेस्ट के लिए दो डेट दिया गया था, लेकिन आज फिर एक नए डेट पर आने के लिए कहा जा रहा है । ऐसे में 50 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र से चलकर प्रत्येक दिन आना संभव नहीं है, byte- डीएल आवेदक वही डीएल जारी करने से पूर्व ड्राइविंग टेस्ट लेने पहुचे एमभीआई पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया की काफी संख्या में लोग ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आ गए है,हम लोग टेस्ट ले रहे है,लेकिन जो भी व्यक्ति टेस्ट देने से वंचित रह जाएंगे उन्हें अगला डेट मे बुला लिया जाएगा,त्योहारों के कारण मीटिंग एवं अन्य कार्यो की व्यस्तता के कारण हम लीग समय नही दे पा रहे है। byte-बिनोद कुमार एमभीआई पदाधिकारी


Conclusion:गौरतलब है,की नए एमभीआई एक्ट आने के बाद जुर्माना की बढ़ी राशि,के कारण हर लोग अपने वाहनों से सम्बंधित कागज को दुरुस्त करने में लगे है,जिसके कारण आये दिनों हजारो लोग परिवहन कार्यालय में आकर लाइन लगाकर चले जाते है। लेकिन उन्हें लाइसेंस नही मिल पाता है।
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