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Buxar News: 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, हजारों मामले को निपटाने का लक्ष्य

बिहार के बक्सर में एक ही दिन में कोर्ट से खत्म हो जाएंगे हजारों मामले. शनिवार 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है. इससे पहले बैंक और BSNL के 45 हजार बकायेदारों को नोटिस भेजा गया. आगे पढ़ें पूरी खबर...

बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत
बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत
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Published : May 11, 2023, 1:09 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने विस्तृत जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निष्पादन के लिए कोर्ट के लंबित मामलों में से लगभग 6 हजार 700 वादों को चिन्हित कर उभय पक्षकारों और पीड़ितों को थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है. नोटिस का तामिला शत-प्रतिशत करा लिया गया है. पूर्व-वाद के मामलों में बैंक और बीएसएनएल से संबंधित लगभग 45 हजार बकायेदारों एवम ऋणियों को नोटिस भेजा गया है.

पढ़ें-आज बक्सर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 9 हजार से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य

व्यवहार न्यायालय बक्सर में आयोजन: वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर द्वारा 13 मई 2023 को व्यवहार न्यायालय बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना, बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, और अन्य वादों का सुलह समझौते कराया जाएगा.

बिना नोटिस कराएं मामलों का निष्पादन: उन्होंने बक्सर जिला के आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन पक्षकारों अथवा पीड़ितों को नोटिस नहीं मिला है और वो अपने वाद का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो 13 मई 2023 के पूर्व भी संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आकर अपने वादों का निष्पादन करा सकते हैं. इसी परिपेक्ष्य में बिजली विभाग से संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए लोक अदालत का आयोजन कार्यालय भवन विधिक सेवा सदन में किया गया है. जिसमे लगभग 200 मामलो के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है.

बिना खर्च निबटाएं मामले: सचिव ने कहा कि लोक अदालत में वाद का निष्पादन बिना किसी खर्च के बिल्कुल मुफ्त तत्काल निष्पादित कराया जा सकता है. इस लोक अदालत में वाद के निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय में 20 पीठ का गठन किया गया है. पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है, उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में भी किया जाएगा. इतना ही नहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, डुमरांव के बैंकों के पूर्व वाद या कोर्ट में लंबित मामले भी व्यवहार न्यायालय, बक्सर के इस लोक अदालत में निपटाए जायेंगे. आप भी बक्सर के कार्यायल से 06183-22299 नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं.

बक्सर: बिहार के बक्सर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने विस्तृत जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निष्पादन के लिए कोर्ट के लंबित मामलों में से लगभग 6 हजार 700 वादों को चिन्हित कर उभय पक्षकारों और पीड़ितों को थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है. नोटिस का तामिला शत-प्रतिशत करा लिया गया है. पूर्व-वाद के मामलों में बैंक और बीएसएनएल से संबंधित लगभग 45 हजार बकायेदारों एवम ऋणियों को नोटिस भेजा गया है.

पढ़ें-आज बक्सर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 9 हजार से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य

व्यवहार न्यायालय बक्सर में आयोजन: वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर द्वारा 13 मई 2023 को व्यवहार न्यायालय बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना, बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, और अन्य वादों का सुलह समझौते कराया जाएगा.

बिना नोटिस कराएं मामलों का निष्पादन: उन्होंने बक्सर जिला के आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन पक्षकारों अथवा पीड़ितों को नोटिस नहीं मिला है और वो अपने वाद का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो 13 मई 2023 के पूर्व भी संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आकर अपने वादों का निष्पादन करा सकते हैं. इसी परिपेक्ष्य में बिजली विभाग से संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए लोक अदालत का आयोजन कार्यालय भवन विधिक सेवा सदन में किया गया है. जिसमे लगभग 200 मामलो के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है.

बिना खर्च निबटाएं मामले: सचिव ने कहा कि लोक अदालत में वाद का निष्पादन बिना किसी खर्च के बिल्कुल मुफ्त तत्काल निष्पादित कराया जा सकता है. इस लोक अदालत में वाद के निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय में 20 पीठ का गठन किया गया है. पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है, उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में भी किया जाएगा. इतना ही नहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, डुमरांव के बैंकों के पूर्व वाद या कोर्ट में लंबित मामले भी व्यवहार न्यायालय, बक्सर के इस लोक अदालत में निपटाए जायेंगे. आप भी बक्सर के कार्यायल से 06183-22299 नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं.

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