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बक्सरः बावन बीघा हत्या मामले में दो दाेषियाें को उम्रकैद, 10 हजार का जुर्माना

बक्सर व्यवहार न्यायालय ने हत्या के दो दोषियाें को आजीवन सश्रम करवास दी है (Life imprisonment for murder in Buxar). इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आठ सितंबर को न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया था.

बक्सर व्यवहार न्यायालय
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Published : Sep 14, 2022, 10:17 PM IST

बक्सर: बक्सर व्यवहार न्यायालय ने बावन बीघा के समीप हत्या मामले में तोता खान और रितेश को कठोर आजीवन कारावास दी है (Life imprisonment for murder in Buxar). इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आठ सितंबर को न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया था. मामले में 5 साल बाद फैसला आया. नौ सितंबर 2017 को नगर के गोलंबर के समीप बावन बीघा के समीप एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

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इस संदर्भ में अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे ने बताया कि अभियुक्त रितेश यादव एवं तोता खान को अपर न्यायाधीश हबीबुल्लाह के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 302 तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया था. इन दोनों पर आरोप है कि 9 सितंबर 2017 को गोपाल जी दूबे नामक व्यक्ति को फोन करके बुलाया और बावन बीघा के समीप गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई.

उसी वक्त से रितेश यादव हिरासत में है जबकि, तोता खान जमानत पर छूट कर आया था (Tota Khan and Ritesh get life imprisonment). सजा सुनाए जाने के बाद उसे फिर जेल भेज दिया गया है. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे जबकि बचाव पक्ष की तरफ से कृपा शंकर राय, अनिल ठाकुर तथा धर्मेंद्र कुमार राय ने बहस में हिस्सा लिया. सजा सुनाये जाने के बाद पीड़त परिवार के लाेगाें ने संतोष जताया.

इसे भी पढ़ेंः NDPS एक्ट के तहत गांजा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

बक्सर: बक्सर व्यवहार न्यायालय ने बावन बीघा के समीप हत्या मामले में तोता खान और रितेश को कठोर आजीवन कारावास दी है (Life imprisonment for murder in Buxar). इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आठ सितंबर को न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया था. मामले में 5 साल बाद फैसला आया. नौ सितंबर 2017 को नगर के गोलंबर के समीप बावन बीघा के समीप एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

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इस संदर्भ में अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे ने बताया कि अभियुक्त रितेश यादव एवं तोता खान को अपर न्यायाधीश हबीबुल्लाह के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 302 तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया था. इन दोनों पर आरोप है कि 9 सितंबर 2017 को गोपाल जी दूबे नामक व्यक्ति को फोन करके बुलाया और बावन बीघा के समीप गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई.

उसी वक्त से रितेश यादव हिरासत में है जबकि, तोता खान जमानत पर छूट कर आया था (Tota Khan and Ritesh get life imprisonment). सजा सुनाए जाने के बाद उसे फिर जेल भेज दिया गया है. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे जबकि बचाव पक्ष की तरफ से कृपा शंकर राय, अनिल ठाकुर तथा धर्मेंद्र कुमार राय ने बहस में हिस्सा लिया. सजा सुनाये जाने के बाद पीड़त परिवार के लाेगाें ने संतोष जताया.

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