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बक्सर: कोर्ट ने हत्यारोपी को उम्रकैद की सुनाई सजा, पीड़ित परिवार बोला- '10 साल बाद मिला इंसाफ'

बक्सर में हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा (Sentenced To Life Imprisonment In Buxar) मिली है. बक्सर कोर्ट ने हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने 65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. मामले में पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि 10 साल बाद न्याय मिला है.

बक्सर न्यायालय
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Published : Dec 3, 2022, 9:17 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर में हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा (Murder Accused Sentenced To Life Imprisonment In Buxar) कोर्ट ने सुनाई है. वर्ष 2012 के 28 नवंबर को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनिजोर में हुई एक हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त को हत्या की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. जिसके बाद उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें- नवादा में दामाद के हत्यारे ससुर को उम्र कैद की सजा

हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा : घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनिजोर गांव में 28 नवंबर 2012 को गोपाल तिवारी नामक व्यक्ति को भूसे के ढेर में स्थानीय निवासी इंद्र देव तिवारी और उनके पुत्र शिवजी तिवारी के द्वारा आग लगाई जा रही थी. इस बात का विरोध करने पर इंद्र देव तिवारी के ललकारने पर शिवजी तिवारी ने गोपाल तिवारी को गोली मार दी जिससे की उनकी मौके पर मौत हो गई. बाद में मृतक के स्वजन रामाधार तिवारी ने इंद्र देव तिवारी व शिवजी तिवारी के खिलाफ ब्रह्मपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.

'प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. सुनवाई के दौरान ही इंद्रदेव तिवारी की मृत्यु हो गई थी. चूंकि मामले में दोनों पर दोष सिद्ध हुआ था. ऐसे में शिवजी तिवारी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा कोर्ट ने सुनाई है.' - सत्य प्रकाश सिंह, लोक अभियोजक


पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ : अदालत के इस फैसले के बाद जहां पीड़ित परिवार के लोगों के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था. वहीं, हत्या आरोपी के परिजन गमगीन होकर कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए. हत्यारोपी को आजीवन करवास की सजा के साथ कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना लगाया है. पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि 10 साल बाद उन्हें अब जाकर न्याय मिला है.

बक्सर: बिहार के बक्सर में हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा (Murder Accused Sentenced To Life Imprisonment In Buxar) कोर्ट ने सुनाई है. वर्ष 2012 के 28 नवंबर को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनिजोर में हुई एक हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त को हत्या की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. जिसके बाद उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

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हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा : घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनिजोर गांव में 28 नवंबर 2012 को गोपाल तिवारी नामक व्यक्ति को भूसे के ढेर में स्थानीय निवासी इंद्र देव तिवारी और उनके पुत्र शिवजी तिवारी के द्वारा आग लगाई जा रही थी. इस बात का विरोध करने पर इंद्र देव तिवारी के ललकारने पर शिवजी तिवारी ने गोपाल तिवारी को गोली मार दी जिससे की उनकी मौके पर मौत हो गई. बाद में मृतक के स्वजन रामाधार तिवारी ने इंद्र देव तिवारी व शिवजी तिवारी के खिलाफ ब्रह्मपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.

'प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. सुनवाई के दौरान ही इंद्रदेव तिवारी की मृत्यु हो गई थी. चूंकि मामले में दोनों पर दोष सिद्ध हुआ था. ऐसे में शिवजी तिवारी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा कोर्ट ने सुनाई है.' - सत्य प्रकाश सिंह, लोक अभियोजक


पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ : अदालत के इस फैसले के बाद जहां पीड़ित परिवार के लोगों के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था. वहीं, हत्या आरोपी के परिजन गमगीन होकर कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए. हत्यारोपी को आजीवन करवास की सजा के साथ कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना लगाया है. पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि 10 साल बाद उन्हें अब जाकर न्याय मिला है.

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