ETV Bharat / state

बक्सर में हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 55,500 रुपये का जुर्माना

author img

By

Published : Nov 30, 2021, 8:20 PM IST

बक्सर सिविल कोर्ट में हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (life sentence in case of murder) सुनाई गई है. इन पर 55,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

अपर लोक अभियोजक
अपर लोक अभियोजक

बक्सरः हत्या के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह (Judge Ashutosh Kumar Singh) ने कोर्ट में सुनवाई की. इस मामले में कोट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (life sentence in case of murder) और जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंः बिहार में 'बोतल' पर फुल सियासत! 'मेरा-तेरा... तेरा मेरा', आखिर शराबबंदी है किसकी?
अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन और रामकिशन चौबे ने बताया कि 19 जुलाई 2016 को ब्राहपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ डेरा संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान कृष्णा यादव की हत्या हुई थी. इसके बाद पत्नी लीलावती देवी ने ब्रह्मपुर थाना में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दज कराई थी.

ये भी पढ़ें: विधानसभा में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान- पंचायत चुनाव के बाद होगी सवा लाख शिक्षकों की बहाली

कोट ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुन्ना यादव, रामजी यादव उर्फ छोटू यादव पर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई और अलग-अलग जुर्माना लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. आजीवन कारावास के साथ ही 55,500 रुपये का जुर्माना दोनों पर लगाया गया है.

नोट: ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

बक्सरः हत्या के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह (Judge Ashutosh Kumar Singh) ने कोर्ट में सुनवाई की. इस मामले में कोट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (life sentence in case of murder) और जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंः बिहार में 'बोतल' पर फुल सियासत! 'मेरा-तेरा... तेरा मेरा', आखिर शराबबंदी है किसकी?
अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन और रामकिशन चौबे ने बताया कि 19 जुलाई 2016 को ब्राहपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ डेरा संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान कृष्णा यादव की हत्या हुई थी. इसके बाद पत्नी लीलावती देवी ने ब्रह्मपुर थाना में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दज कराई थी.

ये भी पढ़ें: विधानसभा में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान- पंचायत चुनाव के बाद होगी सवा लाख शिक्षकों की बहाली

कोट ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुन्ना यादव, रामजी यादव उर्फ छोटू यादव पर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई और अलग-अलग जुर्माना लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. आजीवन कारावास के साथ ही 55,500 रुपये का जुर्माना दोनों पर लगाया गया है.

नोट: ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.