बक्सरः हत्या के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह (Judge Ashutosh Kumar Singh) ने कोर्ट में सुनवाई की. इस मामले में कोट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (life sentence in case of murder) और जुर्माने की सजा सुनाई.
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अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन और रामकिशन चौबे ने बताया कि 19 जुलाई 2016 को ब्राहपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ डेरा संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान कृष्णा यादव की हत्या हुई थी. इसके बाद पत्नी लीलावती देवी ने ब्रह्मपुर थाना में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दज कराई थी.
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कोट ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुन्ना यादव, रामजी यादव उर्फ छोटू यादव पर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई और अलग-अलग जुर्माना लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. आजीवन कारावास के साथ ही 55,500 रुपये का जुर्माना दोनों पर लगाया गया है.
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