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Buxar News: पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, बक्सर कोर्ट ने हत्या मामले में सुनाई सजा

बक्सर में हत्यारे पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा (Father and son punished in Buxar) सुनाई गई. बाप-बेटे पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप था. न्यायालय ने अभियुक्तों को मामले में दोषी पाया था. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Feb 11, 2023, 10:05 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर में हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप सिंह की न्यायालय ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment to father and son for murder) सुनाई है. अभियुक्तों पर हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय के आदेशानुसार केंद्रीय कारा में अपनी सजा भुगतने के लिए भेज दिया.

ये भी पढ़ेंः Murder In Buxar: पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या से लोगों में गुस्सा, पेट्रोल पम्प मालिकों ने की सुरक्षा की मांग

क्या कहते हैं लोक अभियोजकः अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार राम ने बताया कि मामला कोरान सराय से संबंधित है. वहां जमीन विवाद में 10 जुलाई 2019 को असकरण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना को लेकर मृतक के भाई धनराज पासवान ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में थाना के लहना गांव का रहने वाला संजय दुबे और मंटू दूबे को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था.

दोषियों को अर्थदंड भी लगाया गयाः इस मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. यहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजय दुबे और मंटू दुबे हत्या के मामले में दोषी पाए गए. न्यायाधीश ने अभियुक्त संजय दुबे पर आजीवन कारावास के साथ-साथ 47 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया. वहीं, मंटू दुबे पर 35 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. सरकारी अधिवक्ता के सहयोग में अधिवक्ता मनोज ठाकुर जबकि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रवि रंजन श्रीवास्तव मौजूद थे.

बक्सर: बिहार के बक्सर में हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप सिंह की न्यायालय ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment to father and son for murder) सुनाई है. अभियुक्तों पर हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय के आदेशानुसार केंद्रीय कारा में अपनी सजा भुगतने के लिए भेज दिया.

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क्या कहते हैं लोक अभियोजकः अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार राम ने बताया कि मामला कोरान सराय से संबंधित है. वहां जमीन विवाद में 10 जुलाई 2019 को असकरण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना को लेकर मृतक के भाई धनराज पासवान ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में थाना के लहना गांव का रहने वाला संजय दुबे और मंटू दूबे को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था.

दोषियों को अर्थदंड भी लगाया गयाः इस मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. यहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजय दुबे और मंटू दुबे हत्या के मामले में दोषी पाए गए. न्यायाधीश ने अभियुक्त संजय दुबे पर आजीवन कारावास के साथ-साथ 47 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया. वहीं, मंटू दुबे पर 35 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. सरकारी अधिवक्ता के सहयोग में अधिवक्ता मनोज ठाकुर जबकि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रवि रंजन श्रीवास्तव मौजूद थे.

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