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डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास से तंबाकू की दुकानें हटाने का आदेश

बक्सर में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है. जिसमें तंबाकू नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई. बैठक में निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे से तम्बाकू से संबंधित सभी दुकानों को हटाया जाए.

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Published : Mar 26, 2021, 8:04 PM IST

जिलाधिकारी ने की अधिकारियों के साथ बैठक
जिलाधिकारी ने की अधिकारियों के साथ बैठक

बक्सर: राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सीड्स और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की. जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बताया कि तम्बाकू के दुष्परिणामों से बच्चों को बचाना बहुत आवश्यक है. उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाय और सभी शिक्षण संस्थानों के पास से तम्बाकू उत्पाद की दुकानों को यथाशीध्र हटाया जाए. डीएम ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे से सभी तम्बाकू से संबंधित दुकानों को हटाया जाए.

आदेश नहीं मानने वालों पर करें कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो कोटपा के विभिन्न धाराओं में दंडित किया जाएगा. जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी एडवर्ड के नेडी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण के कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि धारा-4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है.

तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है का बोर्ड लगाना अनिवार्य
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनकि स्थानों पर जागरूकता पोस्टर और बोर्ड लगाया जाएगा. बोर्ड ने नीचे प्रभारी/मालिक (जिसके पास उल्लंधन की शिकायत की जानी है) का नाम व फोन नम्बर लिखा होगा. यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक/प्रभारी उल्लंघन करने पर कार्यवाई नहीं करता है तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जायेगा.

होटलों और रेस्टोरेंटों के लिए भी निर्देश जारी
सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, लाईटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण, एश ट्रे उपलब्ध नहीं होंगे. तीस कमरों से ज्यादा वाले होटल, तीस व्यक्तियों से ज्यादा क्षमता वाले रेस्टोरेंट एवं एयरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है. लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है. उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. तम्बाकू बेचने वाले दुकानों पर (60X40 cm) काले अक्षरों में सफेद पृष्ठ भूमि का बोर्ड लगाएंगे. जिसके उपरी भाग में 20x15 cm चौडे़ भाग पर तम्बाकू से कैंसर होता है लिखा होना चाहिए. उस बोर्ड पर सिर्फ तम्बाकू पदार्थों की सूची लगा सकते हैं. जैसे की बीड़ी, सिगरेट, गुटका एवं खैनी इत्यादि. तम्बाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड पर कोई ब्रांड नाम, चित्र, रंगीन फोटो नहीं होनी चाहिए व वह बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए. टेलीविजन व फिल्मों में तम्बाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध हो सकता है.

1000 से 5000 रुपये का जुर्माना
उक्त नियमों के उल्लंधन पर 01 से 05 साल की कैद व 1000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. धारा-6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अव्यस्कों को तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है. बिक्री के स्थान पर नाबालिगों को तम्बाकू पदार्थ दिखाई नहीं देना चाहिए. बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है. जिसमें लिखा हो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है व उस बोर्ड पर कैंसर युक्त फोटो होनी चाहिए. शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है. शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है. जिसमें लिखा हो कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है. उक्त नियमों के उल्लंधन पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. धारा-7 के अनुसार बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ का पैकेट बेचना अपराध है. यह चित्रित वैधानिक चेतावनी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेज के 85% मुख्य भागों पर स्पष्ट रूप से छपी होनी जरूरी है.

बक्सर: राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सीड्स और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की. जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बताया कि तम्बाकू के दुष्परिणामों से बच्चों को बचाना बहुत आवश्यक है. उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाय और सभी शिक्षण संस्थानों के पास से तम्बाकू उत्पाद की दुकानों को यथाशीध्र हटाया जाए. डीएम ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे से सभी तम्बाकू से संबंधित दुकानों को हटाया जाए.

आदेश नहीं मानने वालों पर करें कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो कोटपा के विभिन्न धाराओं में दंडित किया जाएगा. जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी एडवर्ड के नेडी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण के कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि धारा-4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है.

तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है का बोर्ड लगाना अनिवार्य
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनकि स्थानों पर जागरूकता पोस्टर और बोर्ड लगाया जाएगा. बोर्ड ने नीचे प्रभारी/मालिक (जिसके पास उल्लंधन की शिकायत की जानी है) का नाम व फोन नम्बर लिखा होगा. यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक/प्रभारी उल्लंघन करने पर कार्यवाई नहीं करता है तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जायेगा.

होटलों और रेस्टोरेंटों के लिए भी निर्देश जारी
सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, लाईटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण, एश ट्रे उपलब्ध नहीं होंगे. तीस कमरों से ज्यादा वाले होटल, तीस व्यक्तियों से ज्यादा क्षमता वाले रेस्टोरेंट एवं एयरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है. लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है. उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. तम्बाकू बेचने वाले दुकानों पर (60X40 cm) काले अक्षरों में सफेद पृष्ठ भूमि का बोर्ड लगाएंगे. जिसके उपरी भाग में 20x15 cm चौडे़ भाग पर तम्बाकू से कैंसर होता है लिखा होना चाहिए. उस बोर्ड पर सिर्फ तम्बाकू पदार्थों की सूची लगा सकते हैं. जैसे की बीड़ी, सिगरेट, गुटका एवं खैनी इत्यादि. तम्बाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड पर कोई ब्रांड नाम, चित्र, रंगीन फोटो नहीं होनी चाहिए व वह बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए. टेलीविजन व फिल्मों में तम्बाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध हो सकता है.

1000 से 5000 रुपये का जुर्माना
उक्त नियमों के उल्लंधन पर 01 से 05 साल की कैद व 1000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. धारा-6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अव्यस्कों को तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है. बिक्री के स्थान पर नाबालिगों को तम्बाकू पदार्थ दिखाई नहीं देना चाहिए. बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है. जिसमें लिखा हो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है व उस बोर्ड पर कैंसर युक्त फोटो होनी चाहिए. शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है. शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है. जिसमें लिखा हो कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है. उक्त नियमों के उल्लंधन पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. धारा-7 के अनुसार बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ का पैकेट बेचना अपराध है. यह चित्रित वैधानिक चेतावनी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेज के 85% मुख्य भागों पर स्पष्ट रूप से छपी होनी जरूरी है.

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