बक्सर: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से कई दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं. इसके आलोक में डीएम अमन समीर ने 25 मई से 1 जून तक के लिए समुदाय के जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के निमित आदेश जारी कर दिया है. इस अवधि में राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
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जारी दिशा-निर्देश
डीएम ने कहा कि अपवाद स्वरुप आवश्यक सेवाओं वाले सेवा में जिला प्रशासन, विद्युत आपूर्ति, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार से संबंधित कार्यालय से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा. दुकानें, वाणिज्यक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 10 बजे दोपहर तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे दोपहर तक ही खुलेंगी.
ठेले पर घूम-घूम कर की जा सकती है बिक्री
कोल्ड स्टोरेज और ठेले पर फल और सब्जी की बिक्री घूम-घूम कर की जा सकती है. निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे दोपहर तक खुली रह सकती है. उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें शहरी क्षेत्रों में हर दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे दोपहर तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे दोपहर तक खुली रह सकती है. फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों और आरा मिलों से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार अनुमण्डल अधिकारी द्वारा दी जाएगी.