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Buxar News: जिला कृषि पदाधिकारी निलंबित, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप - बक्सर में भ्रष्टाचार

बक्सर में भ्रष्टाचार के आरोपी जिला कृषि पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और निगरानी की जांच में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप उन पर लगा है. जल्द ही शुरू होगी विभागीय कार्रवाई. आगे पढ़ें पूरी खबर...

बक्सर में जिला कृषि पदाधिकारी निलंबित
बक्सर में जिला कृषि पदाधिकारी निलंबित
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Published : Jul 25, 2023, 10:27 AM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है. उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में व्यवधान उत्पन्न करने जैसे संगीन आरोप लगे हैं. इसकी जानकारी कृषि विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई है. जिसमें यह बताया गया है कि जिला कृषि पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में उन्हें पटना स्थित कृषि निदेशालय में योगदान देना होगा. जहां उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

पढ़ें-सीवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी निलंबित, लापरवाही मामले में हुई कार्रवाई

जल्द ही शुरू होगी विभागीय कार्यवाही: निलंबन के पश्चात अब उन पर विभागीय कार्यवाही की तलवार भी लटक रही है. दरअसल कृषि विभाग के अवर सचिव विपिन कुमार सिंह ने निलंबन को लेकर जारी अपने पत्र में बताया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधीक्षक ने 1 दिसंबर, 2022 को कृषि विभाग को पत्र लिख कर यह बताया था कि जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के विरूद्ध 90 लाख 19 हजार 483 रुपये प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप है. जिसमें 25 नवंबर 2022 को ही निगरानी थाना कांड संख्या-62/2022 दर्ज किया गया था.

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप: कांड दर्ज होने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक सह अनुसंधानकर्ता मामले की जांच में लगे थे और इसी क्रम में वह बक्सर भी पहुंचे थे. जहां उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी से कई अहम सवाल पूछे लेकिन उन्होंने उनके संतोषजनक उत्तर नहीं दिए. ऐसे में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक ने 21 जून, 2023 को कृषि विभाग को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार से उनके चल एवं अचल सम्पति की जानकारी की मांग की गई. हालांकि उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. जिससे कि यह प्रतीत हो रहा है कि मनोज कुमार द्वारा असहयोग कर अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है.

"निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का पत्र के प्राप्त होने के पश्चात विभाग के द्वारा समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-19 (6) के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है."- विपिन कुमार सिंह, अवर सचिव, कृषि विभाग

बक्सर: बिहार के बक्सर में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है. उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में व्यवधान उत्पन्न करने जैसे संगीन आरोप लगे हैं. इसकी जानकारी कृषि विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई है. जिसमें यह बताया गया है कि जिला कृषि पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में उन्हें पटना स्थित कृषि निदेशालय में योगदान देना होगा. जहां उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

पढ़ें-सीवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी निलंबित, लापरवाही मामले में हुई कार्रवाई

जल्द ही शुरू होगी विभागीय कार्यवाही: निलंबन के पश्चात अब उन पर विभागीय कार्यवाही की तलवार भी लटक रही है. दरअसल कृषि विभाग के अवर सचिव विपिन कुमार सिंह ने निलंबन को लेकर जारी अपने पत्र में बताया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधीक्षक ने 1 दिसंबर, 2022 को कृषि विभाग को पत्र लिख कर यह बताया था कि जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के विरूद्ध 90 लाख 19 हजार 483 रुपये प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप है. जिसमें 25 नवंबर 2022 को ही निगरानी थाना कांड संख्या-62/2022 दर्ज किया गया था.

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप: कांड दर्ज होने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक सह अनुसंधानकर्ता मामले की जांच में लगे थे और इसी क्रम में वह बक्सर भी पहुंचे थे. जहां उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी से कई अहम सवाल पूछे लेकिन उन्होंने उनके संतोषजनक उत्तर नहीं दिए. ऐसे में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक ने 21 जून, 2023 को कृषि विभाग को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार से उनके चल एवं अचल सम्पति की जानकारी की मांग की गई. हालांकि उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. जिससे कि यह प्रतीत हो रहा है कि मनोज कुमार द्वारा असहयोग कर अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है.

"निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का पत्र के प्राप्त होने के पश्चात विभाग के द्वारा समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-19 (6) के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है."- विपिन कुमार सिंह, अवर सचिव, कृषि विभाग

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