औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय के अपर जिला न्यायधीश नवम संजय कुमार झा की अदालत ने हत्या मामले में आरोपित रंजीत कुमार सिंह को धारा 302 में दोषी पाते हुए मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही दूसरे आरोपित महंत कुमार सिंह को धारा-307 में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि संपत्ति विवाद को लेकर उक्त लोगों ने अपना भतीजा की 18 जुलाई 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद से ही रंजीत सिंह को तत्कालीन थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से वे जेल में बंद है. इन दोनों को 6 मार्च को दोषी पाया गया था. यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.
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बताया कि 19 जुलाई 2018 को जमीन विवाद में अंकुर की गोली मारकर हत्या की गई थी. हत्या से पहले घर से निकालकर मारपीट की गई थी. मामले में मृतक के छोटे भाई अंकित कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कुल चार आरोपियों पर घर से बाहर निकालकर बड़े भाई अंकुर की हत्या करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने भादवी की धारा 341, 323, 307, 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.