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औरंगाबाद: काम में लापरवाही के आरोप में मुफस्सिल इंस्पेक्टर और मदनपुर थाना अध्यक्ष निलंबित

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Published : Sep 2, 2021, 10:45 PM IST

बिहार के औरंगाबाद जिले में लूट के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के चलते मुफस्सिल और मदनपुर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है. एसपी के अनुशंसा के बाद मगध आईजी ने थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया. पढ़ें पूरी खबर.

औरंगाबाद एसपी कांतेश कुमार मिश्र
औरंगाबाद एसपी कांतेश कुमार मिश्र

औरंगाबाद: बिहार (Bihar) के औरंगाबाद (Aurangabad) जिले में दो थाने के थाना अध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज नहीं करना महंगा पड़ गया. काम में लापरवाही बरतने के आरोप में औरंगाबाद एसपी कांतेश कुमार मिश्र ( SP Kantesh Kumar Mishra ) की अनुशंसा पर मगध आईजी ने दोनों थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है. पूरा मामला जिले के मुफस्सिल थाना और मदनपुर थाना से जुड़ा हुआ है.

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इस मामले में एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि बीते 27 अगस्त को देव मोड़ के आसपास कैमरा मैन निरंजन कुमार के साथ लूट हुई थी. इसकी शिकायत करने कैमरामैन पहले मुफस्सिल थाना पहुंचा. जहां थाना अध्यक्ष देवानंद राउत ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज नहीं किया कि घटनास्थल मदनपुर थाना क्षेत्र में है.

जिसके बाद 28 अगस्त को कैमरा मैन निरंजन कुमार लूट की प्राथमिकी दर्ज कराने मदनपुर थाना पहुंचा. वहां भी लूट की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. वहां कैमरामैन को बताया गया कि घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है. एसपी ने बताया कि कई दिनों तक कैमरामैन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दौड़ता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि किसी भी थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने के बाद पीड़ित इसकी शिकायत एसपी से की तो उन्होंने अपने स्तर मामले की जांच की और दोनों थानाध्यक्षों को दोषी पाया. जिसके बाद उन्होंने मदनपुर थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता और मुफस्सिल थानाध्यक्ष देवानंद राउत को निलंबित करने की अनुशंसा मगध आइजी से किया. एसपी की अनुशंसा पर आइजी ने दोनों थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया.

एसपी ने बताया कि जो थानाध्यक्ष कर्तव्य में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्राथमिकी किसी भी थाने में दर्ज हो सकती थी. दोनों थाना अध्यक्ष के निलंबित होने के बाद जिला सूचना इकाई में पदस्थापित संजय कुमार सिन्हा को मदनपुर थानाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं मुफस्सिल थानाध्यक्ष के पद पर अभी किसी का पदस्थापन नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें:पटनाः चाय बेच रहे बच्चे को जलाने वाले पुलिसकर्मियों की पीड़ित ने की पहचान

औरंगाबाद: बिहार (Bihar) के औरंगाबाद (Aurangabad) जिले में दो थाने के थाना अध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज नहीं करना महंगा पड़ गया. काम में लापरवाही बरतने के आरोप में औरंगाबाद एसपी कांतेश कुमार मिश्र ( SP Kantesh Kumar Mishra ) की अनुशंसा पर मगध आईजी ने दोनों थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है. पूरा मामला जिले के मुफस्सिल थाना और मदनपुर थाना से जुड़ा हुआ है.

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इस मामले में एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि बीते 27 अगस्त को देव मोड़ के आसपास कैमरा मैन निरंजन कुमार के साथ लूट हुई थी. इसकी शिकायत करने कैमरामैन पहले मुफस्सिल थाना पहुंचा. जहां थाना अध्यक्ष देवानंद राउत ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज नहीं किया कि घटनास्थल मदनपुर थाना क्षेत्र में है.

जिसके बाद 28 अगस्त को कैमरा मैन निरंजन कुमार लूट की प्राथमिकी दर्ज कराने मदनपुर थाना पहुंचा. वहां भी लूट की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. वहां कैमरामैन को बताया गया कि घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है. एसपी ने बताया कि कई दिनों तक कैमरामैन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दौड़ता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि किसी भी थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने के बाद पीड़ित इसकी शिकायत एसपी से की तो उन्होंने अपने स्तर मामले की जांच की और दोनों थानाध्यक्षों को दोषी पाया. जिसके बाद उन्होंने मदनपुर थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता और मुफस्सिल थानाध्यक्ष देवानंद राउत को निलंबित करने की अनुशंसा मगध आइजी से किया. एसपी की अनुशंसा पर आइजी ने दोनों थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया.

एसपी ने बताया कि जो थानाध्यक्ष कर्तव्य में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्राथमिकी किसी भी थाने में दर्ज हो सकती थी. दोनों थाना अध्यक्ष के निलंबित होने के बाद जिला सूचना इकाई में पदस्थापित संजय कुमार सिन्हा को मदनपुर थानाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं मुफस्सिल थानाध्यक्ष के पद पर अभी किसी का पदस्थापन नहीं किया गया है.

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